अकेले संजय पाठक नही, 7 अन्य रिसोर्ट संचालकों पर नोटिस के बाद कार्यवाही की प्रक्रिया

बांधवगढ़ नेशनल पार्क में वन एवं शासकीय भूमि में अतिक्रमण तथा सेंसटिव जोन के नियमों का पालन नही करनें वाले होटल एवं रिसोर्ट संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही
उमरिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ताला जिला उमरिया में संचालित होटलो एवं रिसोर्ट संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा वन एवं शासकीय भूमि में किए गए अतिक्रमण हटानें तथा सेंसटिव जोन के नियमों का पालन नही करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही के निर्देश पूर्व में दिए गए थे। जिन रिसोर्ट संचालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी। ग्राम ताला के निर्मल छाया ने नेचर रिसोर्ट (सायना रिसोर्ट )द्वारा मप्र शासन की शासकीय भूमियों 260 एवं 321 पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में नायब तहसीलदार ताला द्वारा 11 फरवरी 2020 को आदेश पारित कर अनावेदक को स्वत: कब्जा हटानें का अवसर दिया गया था। अनावेदक द्वारा कब्जा नही हटानें पर 7 मार्च 2020 को कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग के दल द्वारा अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि यह कार्यवाही आगें भी जारी रहेगी। जिन रिसोर्ट संचालकों द्वारा अतिक्रमण अथवा वन एवं सेंसटिव जोन के निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है , उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
तहसीलदार मानपुर ने बताया कि ताला में संचालित रिसोर्ट ग्रीन बुड पतौर, किंग लाज ताला, टाईगर इन ताला, वाईल्ड फ्लावर ताला , बांधव मेडोज ताला, पलाश कोठी ताला तथा जंगल मंत्रा को भी नोटिस जारी किए गए है।