(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 04 फरवरी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश थाना सोहागपुर में अभियुक्त राजेश यादव एवं रामख्ेालावन यादव जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका श्रीमती कविता कैथवास विशेष लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया। विशेष लोक अभियेाजक के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
यह है मामला
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 18 जनवरी को मुखबिर सूचना पर एक ट्रेलर क्रमांक सी0जी010 ए0एम0 5312 मे ंचोरी का कोयला लोड होकर चालक कटनी की ओर ले जा रहा है तथा मौके पर साक्षियों को लेकर बगिया तिराहे बुढ़ार रोड शहडोल मे ट्रेलर अशोक लीलेण्ड कंपनी क्रमांक सी.जी. 10 ए.एम. 5312 केा आते देखकर मौके पर रोका गया एवं टे्रक्टर के चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश यादव होना बताया टेलर के कागजात मांगे जाने पर उसके द्वारा ट्रेलर में लोड कोयला के सबंध में केाई कागजात पेश नहीं किया गया तथा चालक राजेश यादव अपने खलासी रामख्ेालावन यादव का कृत्य धारा 41(1-4) एवं धारा 379 भादवि0 का अपराध पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपरांध क्र. 41/20 धारा 379 भादवि एवं 41ए(4) दप्रसं0 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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