एक नायब तहसीलदार समेत तीन सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी

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Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के तहत समय-सीमा में अधिसूचित सेवा का निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार तहसील कोतमा वृत्त बिजुरी रामखेलावन सिंह तथा ग्राम पंचायत पसला, मेडिय़ारास, गोरसी के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। आपने संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि नोटिस का जवाब 03 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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