कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु उद्योग विभाग को दिशा निर्देश जारी

0

शहडोल। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्टेªट श्री अशोक ओहरी ने महाप्रबंधक उद्योग को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचावं हेतु मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किये गए है जिनका पालन सुनिश्चित कराए। जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत कर्मीयों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकेां द्वारा एक स्थान पर समूह में एकत्रित न हो, नागरिकांे के माध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए, किसी प्रकार का सामूहिक सार्वजानिक आयोजन स्थगित रखा जाए पूर्णतः साफ-सफाई एवं संक्रमण मुक्त रखा जाए, बुखार, खासी, सांस में तकलीफ होने के लक्षण दिखाई देने पर उनके व्यक्तिगत, कण्टेक्ट एवं पते , दूरभाष की जानकारी रखकर तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूचित किया जाए। इसी प्रकार वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु उद्योगों, एवं कार्य स्थलों के कर्मचारियों एवं मैदानी अमले को अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए, श्रमिक एवं उद्योगिक सगठनों के प्रतिनिधियांे के साथ बैठक कर उन्हे जागरूकता प्रदान की जाए। सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आदेश निर्देश का उल्लघन करने पर महामारी अधिनियम 1897, लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949, 1973, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी। यह आदेश 31 मार्च 2020 अथवा आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed