धोखाधडी के तीन आरोपियों को पकडने में पुलिस को मिली सफलता फोटो क्रमांक-03

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डोला। रामनगर थाने में उमाशंकर राव पिता बी चन्द्रा राव उम्र 26 वर्ष निवासी रामाबाई अस्पताल के पास शहडोल वार्ड क्रमांक 21 थाना कोतवाली शहडोल का 11 नवम्बर 2018 से अनुज कुमार सिंह पिता उदय सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी रजहारा थाना विश्रामपुर जिला पलामू(झारखण्ड) हाल राममंदिर रामनगर के पास रामनगर, राजेन्द्र सिंह गोंड पिता देवनारायण सिंह गोंड उम्र 26 वर्ष निवासी खोंगापानी कंचन दफाई वार्ड क्रमांक 10 थाना झगराखाण्ड जिला कोरिया(छतीसगढ) विजय सिंह पिता नत्थू सिंह गोंड उम्र 34 वर्ष निवासी बिलापरकला बडवारा जिला कटनी हाल सी सेक्टर कालोनी राजनगर, ईश्वरलाल पाटले पिता पूरनलाल पाटले निवासी पचरी जांजगीर चांपा बिलासपुर, राकेश अग्रवाल पिता मेघराज अग्रवाल निवासी जयपुर(राजस्थान) के द्वारा नेटवर्किंग कम्पनी का नाम लेकर कमीशन के रूप में पैसा डबल करने का प्लान बताकर 4 लाख 86 हजार 8 सौ 34 रुपये कम्पनी में निवेश कराकर पैसा धोखधडी कर हडप लिया गया।
न्यायालय में किया पेश
पैसा की मांग करने पर भरतीय स्टेट बैंक शाखा जमुना कालरी का चेक क्रमांक 798875 से 3 लाख रुपये आरोपी अनुज कुमार द्वारा दिया गया। जब चेक को बैंक में जमा किया गया तो चेक को डिस ऑनर कर दिया गया जो रिपोर्ट पर अपराध धारा 420,467,468,471,120 बी ता. हि का कायम कर आरोपी अनुज कुमार सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय सिंह गोंड को 29 फरवरी के 11 बजे से 11.40 बजे सी सेक्टर राजनगर में गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी विजय के पास से सीपीयू, मोनिटर,की बोर्ड, माउस, एडाप्टर जप्त किया गया, आरोपियों को पृथक से जेआर पर न्यायालय कोतमा पेश किया गया।
प्रकरण के दो आरोपी अभी भी फरार
प्रकरण में फरार दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के मार्गदर्शन एवम एसडीओपी कोतमा के नेतृत्व में थाना प्रभारी रामनगर बी. एन प्रजापति, उप निरीक्षक महाबली प्रजापति, आरक्षक सनत द्विवेदी, आरक्षक राहुल प्रजापति तथा अन्य स्टाप की सराहनीय भूमिका रही हैं।

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