पुत्री की फर्जी नियुक्ति कराने वाले पिता को 3 वर्ष का कठोर कारावास
शहडोल । मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया कि 29 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जमुना प्रसाद पाण्डेय पिता आर.सी. पाण्डे उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 8 पाण्डव नगर शहडोल में आरोपी को भादवि की धारा 420,467,468,471 के अधीन सभी प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000रू के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यह है मामला
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा थाना कोतवाली शहडोल के समक्ष इस आषय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि जमुना प्रसाद पाण्डेय वर्ष 1999 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल में स्थापना शाखा प्रभारी लिपिक के पद पदस्थ था। वर्ष 1999 में महिला बहुउद्देषीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रषिक्षण के चयन प्रक्रिया से सबंधित रजिस्टर श्री पाण्डे के अधीन ही रखा था। चयन प्रक्रिया रजिस्टर के पेज क्रमांक 20 के सरल क्रमांक 24 में श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय की पुत्री का नाम अंकित है, हाईस्कूल के अंकसूची के प्राप्तांक 321/650 दर्षाया गया है। जिसका प्रतिषत 64.61 लेख किया गया है और उसे चयनित भी किया गया है, इसी रजिस्टर में सरल क्रमांक 23 में अन्य अभ्यिार्थी का नाम अंकित है, जिसे 404/650 अंक दर्षाया गया है, जिसका प्रतिषत 62.15 लेख किया गया हैऔर जिसका चयन नहीं किया गया है, 650 से 404 पाने वाले प्रत्यार्षी का चयन नहीं किया गया है, जबकि 321 अंक पाने वाले प्रत्यार्षी का चयन कर लिया गया है। उपरोक्त सभी कार्य जमुना प्रसाद पाण्डेय के प्रभार में हुआ, इस प्रकार धोखाधड़ी शासकीय अभिलेखों में फेरबदल कर उपरोक्त अवैधनिक कृत्य किया गया। इस प्रकार जमुना प्रसाद पाण्डेय के क्रियाकलापो की प्रारंभिक जांच कार्यालय द्वारा करायी गयी जांच में प्रथम दृष्टया उसे दोषी पाए जाने से तत्काल निलंबित कर दिया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से नवीन कुमार वर्मा सहायक जिला लेाक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।