प्राकृतिक जीवन तक जेल मे रहेगा अपनी पत्नी का हत्यारा

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(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बतायसा कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार शासन विरूद्ध डोमारी पाव पिता कल्लू पाव निवासी खालीटोला बलबहरा चौकी केशवाही थाना बुढ़ार में आरोपी को धारा 302 भादवि में सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण मे अभियोजन की ओर से नारायण मिश्रा अपर लोक अभियोजक एवं राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने पैरवी की।
यह था मामला
20 अगस्त 2015 को सूचनाकर्ता पूरन पाव ने बताया कि धन सिंह ने उसे जानकारी दी कि मृतिका रामवती पाव को उसका आरोपी पति उसके साथ हमेशा मारपीट किया करता था। 19 अगस्त 2015 को रात्रि के समय आरोपी अपनी पत्नी मृतिका रामवती पाव के साथ मारपीट किया, जिससे उसके आंख और मुंह में गंभीर चोटे आई, घटना के समय धनसिंह व गांव के अन्य लोग आ गये और घायल अवस्था में पड़ी रामवती पाव को अस्पताल लेकर गये थे, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। जानकारी चौकी केशवाही में पूरन पाव के द्वारा दर्ज कराई गई, मर्ग जांच के पश्चात अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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