राजा सरावगी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त


(अमित दुबे-8818814739)
शहडोल। अपर सत्र न्यायाधीश बुढार द्वारा राजकुमार सरावगी को धारा 307, 125 बी आम्र्स एक्ट में दोषमुक्त किया है, उक्त प्रकरण में अभियोजन ने बताया कि राजकुमार सरावगी द्वारा बुढार निवासी दादू सिंह के कार्यालय में गोली चलाई थी, उक्त प्रकरण में राजकुमार की गिरफ्तारी भोपाल से की गई थी, न्यायालय में विचारण के दौरान कई साथियों को प्रस्तुत किया गया, अपर सत्र न्यायधीश ने समस्त साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए पुलिस द्वारा की गई विवेचना को संदेहजनक पाया , न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में सरावगी की गिरफ्तारी एवं पिस्तौल जब्ती की कार्यवाही पर गौर संदेह व्यक्त करते हुए, विवेचना पर विश्वास किए जाने योग्य नहीं पाया, न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को विचार में रखते हुए बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए राजा उर्फ राजकुमार सरावगी को धारा 307, 125 बी आम्र्स एक्ट से दोषमुक्त कर दिया, प्रकरण में राजकुमार सराओगी की ओर से समीर अग्रवाल व यासिर कैफी ने पैरवी की।