अनूपपुर। दहेज की मांग को लेकर पत्नी से मारपीट एवं नशीली दवा खिलाने वाले पति को भेजा गया जेल

0
दहेज की मांग को लेकर पत्नी से मारपीट एवं नशीली दवा खिलाने वाले पति को भेजा गया जेल
अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सीताशरण यादव राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना-करनपठार के अपराध क्र. 19/20 धारा 498,323, 307 328 34 के मुख्य आरोपी धेनानायक पिता प्रेमानायक निवासी ग्राम चरकूमर थाना-करपठार जिला-अनूपपुर के जमानत याचिका को खारिज करते हुये जेल भेजा गया। राज्य की ओर प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेन्द्रदास महरा के द्वारा उपस्थित हुये।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता का विवाह 11 वर्ष पहले हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार धेनानायक के साथ हुआ था शादी के 2 साल बाद पीडि़ता के सुसुराल वाले दहेज के मॉंग को लेकर मारपीट करते थे दिनांक 19.04.19 को चार पहिये वाहन खरीदने के लिए 462,0000 पीडि़ता से मॉंग किया जिसको पीडि़ता ने अपने पिताजी से मॉगा तो पिता जी ने एक लाख रूपये देने के लिए राजी हो गया। एक लाख रूपये से उसके ससुराल वाले संतुष्ट न होते हुये। दिनांक 24.02.2020 को उसका पति धेनानायक पीडि़ता के साथ मारपीट किया। दिनांक 25.02.2020 को पीडि़ता घर में सोई थी पति बोला क्यों सोयी हो पीडि़ता बोली शरीर में दर्द है। आरोपी ने एक गोली दिया और बोला की खा लो ठीक हो जायेगा, गोली खाने के कुछ देर बाद चक्कर एवं उल्टी आने लगा। तब पीडि़ता के जेठ उसको डिडौंरी अस्पताल के लिए जे जाया गया वहॉं से जबलपुर के लिए रिफर कर दिया गया। आरोपी के द्वारा पीडि़ता को हत्या करने के नियत से जहरीली गोली खिलाया गया था। उक्त घटना के संबध में पीडि़ता द्वारा थाना-करनपठार मेें एक लिखित आवेदन दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात् थाना-करपठार ने आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध की विवेचना थाना-प्रभारी करनपठार उपनिरीक्षक सोनेसिंह परस्ते के द्वारा किया गया। प्रकरण के मुख्य आरोपी धेनानायक को आज दिनांक 04.03.2020 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने आरोपी के जमानत याचिका को खारिज करते हुये आरोपी को जेल भेज दिया गया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed