अनूपपुर। सूनी रही… शहर की सडके और गांव की गलियां

0
जिलेभर के लोगों ने बजाये शंख और घंटी, लगाये भारत माता की जयकारा
जनता कफ्र्यू जिलेभर में रही सफल, चिकित्सकीय अमला हल पल दिखा सक्रिय
अनूपपुर जिला हुआ लॉकडाउन
किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी
विश्वभर में फैल चुकी कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दी है। इससे निपटने हेतु फिलहाल सावधानी ही बरती जा सकती है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 22 मार्च को घर में ही रहने की अपील की थी, इस दौरान पूरा जिला समर्थन में आया और शहर से लेकर गांव तक की सडके सूनी रही, वहीं लोगों ने देश सुरक्षा के लिए घंटी व शंख बजाकर भगवान से प्रार्थना की।
अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने 22 मार्च को पत्र जारी करते हुए आमजनो से अपील की है कि लोकहित में स्वेच्छा से अपना सहयोग शासन प्रशासन को प्रदान करें। जिसके साथ ही अपूपपुर जिला को लॉकडाउन कर दिया है। उन्होने उल्लेख किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की जाती है। जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है, पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले की सीमाएं सील
जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं, किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत् सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते हैं।
प्रतिष्ठान हुए बंद
मेडिकल दुकान और अस्पताल को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिक सेंटर, ट्यूशन क्लाश, सिनेमा हॉल, मैरेज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आंगनबाडियां, समस्त बैंक शाखाएं, समस्त मदिरा दुकानें तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, आश्रम आदि तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं।
यह रहेगें मुक्त
अति आवश्यक सेवाएं जैसे- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। अन्य सभी कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते हैं। जो व्यक्ति दिनांक- 01.01.2020 के पश्चात् अनूपपुर जिले की सीमा में आये हों तथा जिन्हें सर्दी, खांसी अथवा बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा हो, उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना/तहसील को सूचित करें। यदि अन्य स्त्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त होती है और जांच करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जिले की सीमा से बाहर से आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिन व्यक्तियों को मेडिकल जांच उपरांत होम क्वेरेन्टाइन (घर में 14 दिवस तक रहना) हेतु निर्देशित किया जाता है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे
एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकान सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 200 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को प्रतिदिन इन दो घंटों में छुट प्रदाय की जायेगी। यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।
एसपी ने संभाला मार्चा
पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिशेक राजन के द्वारा नगर में भ्रमण कर स्वत: ही प्रमुख स्थलों का मुआयना किया साथ ही जिलेभर के कफ्र्यू पर नजर बनायें रखी। इसके साथ यातायात व्यवस्था हेतु यातायात पुलिस सक्रिय दिखी साथ ही चिकित्सकीय अमला पूरे दिन अपने कर्तव्य पर डटा रहा।
शिक्षण संस्थानो में कार्यरत स्टाफ  को दी घर से कार्य करने की अनुमति
समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को अस्थाई रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 22 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए यह कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। यह आदेश उन शिक्षकों /गैर शिक्षकीय स्टॉफ पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक की उक्त अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए पूर्व से या वर्तमान में किसी भी स्वरुप के अवकाश पर है।
अत्यंत आवश्यक होने पर ही अस्पताल आए – कलेक्टर
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यवस्थाओं का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा, अपर कलेक्टर बीडी सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीडी सोनवानी, सिविल सर्जन एससी राय सहित अन्य शासकीय सेवक एवं चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले के समस्त नागरिकों से आपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही अस्पताल आए।
विदेशों से आए समस्त नागरिक कराएँ अपनी जाँच
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले के समस्त ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2020 के पश्चात विदेश भ्रमण से लौटे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से जिला चिकित्सालय में आकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed