अनूपपुर। 15 हजार चाहिए तो प्रभाकर द्विवेदी को लाइये

15 हजार चाहिए तो प्रभाकर द्विवेदी को लाइये
अनूपपुर। जिले के चचाई थाना अंतर्गत निवासरत प्रभाकर द्विवेदी के लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे है, एक माह के भीतर पुलिस ने तीसरा बडा अपराध कायम करने के साथ ही प्रभाकर द्विवेदी की सूचना देने वाले को 15 हजार ईनाम देने की घोषणा पुलिस विभाग ने जारी किया गया है। जिला शहडोल के थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल के पत्र कमांक/थाना कोतवाली/ 4085/19 दिनांक 13/12/2019 के माध्यम से लेख किया गया है कि 10/08/2018 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बुढार तरफ से एक मेहरून कलर की टाटा टियागो कार क्रमांक एमपी 65 सी-2262 में गांजा रखा है, मुखबिर की सूचना प्रस्तुत करने हेतु बगिया तिराहा के पास चेकिंग लगाकर रेड कार्यवाही किया गया। उक्त कार में 21. 300 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे समक्ष गवाहान के पंचनामा कार्यवाही एवं पुलिस ने जब्त कर अपने कब्जे मं ले लिया था।
स्थाई वारंट किये थे जारी
उक्त घटना में आरोपी प्रभाकर द्विवेदी पिता प्रभु दयाल उम्र 28 वर्ष निवासी चचाई थाना चचाई जिला अनूपपुर वगैरह के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्रमांक 590/18 धारा 8, 20 एनडीपीसी एक्ट पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा विवेचना पर अभियोग पत्र क्रमांक 657/18 दिनांक 14/10/18 को तैयार कर न्यायालय शहडोल के विशेष प्रकरण क्रमांक 12/18 दिनांक 29/10/2018 को पेश किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी प्रभाकर द्विवेदी पिता प्रभु दयाल उम्र 28 वर्ष निवासी चचाई थाना जिला अनूपपुर में उपस्थित नहीं होने के कारण माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीसी एक्ट शहडोल द्वारा दिनांक 02/11/2019 को स्थाई वारंट जारी किया गया है। काफी तलाश करने के बावजूद भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।
15 हजार का ईनाम घोषित
पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल संभाग पी.ए. उइके ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80-बी(1) में निहित प्रावधान अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की है कि जो व्यक्ति आरोपी प्रभाकर द्विवेदी पिता प्रभु दयाल उम्र वर्ष निवासी चचाई थाना, जिला अनूपपुर को गिरफ्तार करेगा या कराएगा अथवा गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय सूचना देगा, जिसके आधार पर उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके, उस व्यक्ति को 15000 की नगद ईनाम राशि से पुरस्कृत किया जावेगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा, घोषित इनाम राशि का वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल संभाग शहडोल का मान्य होगा।