अनूपपुर में ऐक्टिव कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों की संख्या हुई 37

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*राजेंद्रग्राम के 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि*

*पुष्पराजगढ़ के कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ के प्राथमिक सम्पर्क में थे संक्रमित*

*दोनो का स्वास्थ्य स्थिर*

*राजेंद्रग्राम वार्ड-8 एवं ग्राम-ज़रही की व्यावहारिक सीमा में बना कंटेनमेंट ज़ोन*

*सम्पूर्ण पुष्पराजगढ़ में 27 जुलाई तक कर्फ़्यू के आदेश*

अनूपपुर/ जुलाई 24, 2020

शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल से गुरुवार देर रात्रि प्राप्त 64 रिपोर्ट में से 2 पुरुषों (उम्र- 30 एवं 24 वर्ष) में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी व्यक्ति पुष्पराजगढ़ में पूर्व में प्राप्त कोरोना पॉज़िटिव मरीजों के प्राथमिक सम्पर्क में थे। रिपोर्ट प्राप्त होते ही संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर शिफ़्ट करने की व्यवस्था की गयी। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सभी का स्वास्थ्य स्थिर है। इस प्रकार ज़िले में अब तक कुल कोरोना संक्रमण प्रकरणो की संख्या 69 हो गयी है जबकि वर्तमान में ऐक्टिव कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों की संख्या 37 है। एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया ने बताया कि एक कोरोना पॉज़िटिव व्यक्ति राजेंद्रग्राम वार्ड-8 एवं एक ग्राम ज़रही का निवासी है। राजेंद्रग्राम वार्ड-8 एवं ग्राम ज़रही की व्यावहारिक सीमा को कंटेनमेंट ज़ोन बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र में स्वास्थ्य दल द्वारा स्क्रीनिंग, प्राथमिक कॉंटैक्ट के सैम्पल लेने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाहियाँ की जा रही है। वर्तमान में ज़िले में कुल कंटेनमेंट ज़ोन की संख्या 10 है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु समस्त पुष्पराजगढ़ अनुभाग में एसडीएम द्वारा 27 जुलाई तक कर्फ़्यू लगाया गया है।

*बेनीबारी के कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन, लापरवाही एवं असहयोग पर FIR दर्ज*

पुष्पराजगढ़ अंतर्गत विगत दिनो से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की प्रथम दृष्ट्या जांच में यह पाया गया कि ग्राम बेनीबारी में कोरोना पाजिटिव परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन एवं लापरवाही के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया द्वारा संदर्भित परिवार के तीन सदस्यों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी अधि. 1897 की धारा 3 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 188 के उल्लंघन किये जाने के कारण प्राथमिकी ( FIR) दर्ज कराई गयी है।

उल्लेखनीय है कि परिवार के सदस्यों द्वारा जबलपुर आवागमन किया गया जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अथवा थाने में नहीं दी गई। इसके साथ ही परिवार द्वारा घर में धार्मिक आयोजन किया गया जिसमें रिश्तेदारों को बुलाया गया तथा किसी भी प्रकार की अनुमति इस कार्यालय द्वारा नही ली गई। साथ ही नौकर के पॉज़िटिव पाये जाने पर भी दिये गये आदेश के पालन में दुकान का संचालन बंद नही किया गया जिससे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की स्थिति निर्मित हुई। परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं एवं परिजनों का सर्दी इत्यादि का ईलाज शासन द्वारा निर्धारित फीवर क्लीनिक में नही कराया गया एवं न ही स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना दी गयी। परिवार द्वारा स्वास्थ्य अमले को सैम्पल लिये जाने एवं उनकी पॉज़िटिव पाये जाने पर परिवार द्वारा कोविड केयर सेंटर अनूपपुर में शिफ़्टिंग के दौरान भी असहयोग किया गया।

उक्त व्यक्तियों पर कोरोना संक्रमित जिले से आने की सूचना नहीं देने, अपने एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी फीवर क्लीनिक में नहीं देने बिना अनुमति धार्मिक आयोजन किये जाने, प्रतिबंध के बावजूद दुकान को संचालित किये जाने, संक्रमित पाये पर स्वास्थ्य अमले का सहयोग नही किये जाने, यह जानते हुये कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने की संभावना है, फिर भी परिद्वेष पूर्ण भाव से उक्त कृत्य किये गये है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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