अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 15 वर्ष का कठोर कारावास
Ajay Namdev-7610528622
पीडिया को हुई हानि एवं पुनर्वास हेतु पांच लाख रूपये प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया
अनूपपुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/18 में थाना कोतवाली अनूपपुर का अपराध क्रमांक 450/17 निर्णय 20 फरवरी 2019 को आरोपी राजू सिंह गोंड पिता बाबूलाल सिंह गोंड उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पोडी जिला अनूपपुर को धारा 376 (2)(एन), 506, 366, 323 भादवि में दोषी पाते हुये 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय ने दप्रस की धारा 357(क) के तहत पीडिता को हुई हानि एवं पुनर्वास हेतु पांच लाख रूपये प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 26 नवम्बर 2017 को पीडिता दोपहर लभगत 12 बजे लेट्रिन के लिये घर से करीब आधा किलो मीटर दूर झाडियों की ओर गई थी, वहां से वापस आते समय रास्ते में राजू सिंह गोंड हर्रा पेड के पास खडा था, उसी समय चरवाहा मुनार सिंह गाय लेकर चराने जा रहा था, तो वह वहीं रास्ते में खडी हो गई, गाय चले जाने के बाद पीडिता जाने लगी तो राजू सिंह गोंड उसके पास आया और कहने लगा कि उसका एक काम करेगी तो पीडिता ने मना कर दिया तब आरोपी पीडिता का हाथ पकडकर खींचकर चाकू दिखाकर डराने लगा फिर पीडिता हाथ से चाकू को रोकी तो उसके दाहिने हाथ के पंजे बाएं हाथ की भुजा में चोट आई। उसके बाद आरोपी जबरजस्ती पीडिता का झाडियों के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया आरोपी उसके साथ रूक-रूक कर तीन बार दुष्कर्म किया और यह धमकी दिया कि किसी को मत बताना नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। पीडिता ने शाम को उसके माता-पिता के घर आने पर उन्हें घटना के बारे में बताया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की। थाना अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा संपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य तार्किक रूप से कराया गया। विवेचना में डीएनए रिपोर्ट नकारात्मक होने के पश्चात भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं लिखित तर्क से अभियोजन का मामला सिद्ध पाते हुये न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है। मामला गंभीर एवं सनसनीखेज अपराध की सूची में सूचीबद्ध होने के कारण जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा संपूर्ण विवेचना कार्यवाही पूरी की गई। सभी साक्ष्यों को अति सूक्ष्मता से जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा संकलित कराया गया एवं उतनी ही सतर्कता पूर्वक ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका परिणाम आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।