अमरकंटक में हो रहे अवैध निर्माण मामले में 30 को होगी सुनवाई

0

नगर परिषद अध्यक्ष प्रभा पनारिया को कारण बताओं नोटिस
अनूपपुर। नगर परिषद अमरकंटक के वार्ड क्रमांक-04 में परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पनारिया के द्वारा घर का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, कई दिनों से सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से अवैध निर्माण की चर्चाए जोरो पर रही है, इतना ही नही अध्यक्ष के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर परिषद से कोई स्वीकृति नही ली गई थी, जिसके बाद न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त भेजरी तहसील पुष्पराजगढ के द्वारा पत्र के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरकंटक को अवगत कराया कि ग्राम अमरकंटक में प्रभा पनारिया पति राजेन्द्र प्रसाद पनारिया के द्वारा 20 गुणे 40, वर्गफुट कुल 800 वर्गफुट पर अवैध निर्माण कार्य के संबंध में आराजी खसरा नंबर 56/1 रकवा 8.248 हेक्टेयर जो कि मध्यप्रदेश शासन जंगल चारागाह की भूमि है, जिस पर अवैध रूप से निर्माण किये जाने का प्रकरण प्रचलित है।
30 को जांच प्रतिवेदन भेजेंगे न्यायालय
नगर परिषद को दिये गये पत्र में निर्माण संबंधी विस्तृत जानकारी जांच प्रतिवेदन के रूप में 30 जुलाई तक न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश नायब तहसीलदार के द्वारा दिये गये है। वहीं 21 जुलाई को अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पनारिया को नायब तहसीलदार द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में 30 जुलाई को न्यायालय समय पर उपस्थित होकर उपरोक्त अतिक्रमण के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, नोटिस के माध्यम से आदेशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का वर्तमान स्वरूप यथावत कायम रखे, उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे, अन्यथा आपके विरूद्व न्यायालय में अवमानना के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
इनका कहना है
परिषद के द्वारा किसी भी प्रकार की निर्माण हेतु अनुमति प्रदान नही की गई है, जानकारी लगते ही निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है।
पवन कुमार साहू, सीएमओ
नगर परिषद अमरकंटक
*******************
हमारे द्वारा नोटिस जारी किया गया है साथ ही जांच प्रतिवेदन के लिए परिषद को पत्र दिया गया है, 30 जुलाई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे अन्यथा कार्यवाही की जायेगी।
शशांक शेंडे
नायब तहसीलदार, अमरकंटक
तहसील पुष्पराजगढ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed