अनुपपुर/शहडोल-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आमजनो द्वारा नियमित रूप से दिए जा रहे सुझाव एवं कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए शनिवार 30 मई को प्रातः 1.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है।
उक्त कर्फ्यू दिवस के दौरान दोध्चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी । किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कफ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
जिले में स्थित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में संचालित समस्त बैंक शाखाएं, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध से मुक्त समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।

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