आदिवासी की जमीन पर सचिव बना रहा खेल मैदान
महिला ने अपने पट्टे की बताई जमीन तो सचिव ने कर दिया गालियों का बौझार
अनूपपुर। तहसील जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकुरगोड में बन रहे खेल मैदान का मामला शुक्रवार को अजाक थाना अनूपपुर तक पहुंच गया, जहां आदिवासी महिला बेवा मुन्नी बाई गोड ने शिकायत पत्र देते हुए अपनी आप बीत सुनाई। बेवा महिला ने बताया कि गरीब होने का फायदा गांव के कुछ आपराधिक पृ्रवत्ति के लिए उठाना चाह रहे है, महिला की आराजी पट्टे की भूमि पर सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा शासकीय बताकर उसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि उक्त महिला के बाद उक्त भूमि के पट्टे भी रखे हुए है।
विधवा महिला को किया अपमानित
ग्राम कुकुरगोडा कि भूमि खसरा नम्बर 1699/3 रकवा 1.000है0 भूमि प्रार्थिया के पुस्तैनी पटटे व कब्जे की भूमि है, उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति स्व0 फली पिता शंभू सिंह गोड़ के नाम पर अंकित है जो फौत हो चुका है, जिसके निकटतम वारिस प्रार्थिया मुन्नी बाई, पुत्र रामसिंह, श्यामसिंह, सुखसेन सिंह पिता स्वश फली सिंह मौजूद है । उक्त भूमि की वारेसाना नामांतरण की कार्यवाही न्यायालय तहसील जैतहरी में विचाराधीन प्रकरण लंबित है। इसके बावजूद भी सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा जातिगत गाली गलौच करते हुए प्रताडित किया जाता और कई लोगों के सामने आपमानित किया जाता है।
आर्थिक रूप से कमजोर होने का फायदा

मुन्नी बाई आदिवासी महिला है और पढी लिखी नही है न ही आर्थिक रूप से सक्षम है। उक्त फौती नामांतरण का प्रकरण का निराकरण आज दिनांक तक राजस्व अभिलेख में अदयतन नही कराई गई है। जिससे प्रार्थी अपने हक व अधिकारो से बंचित है। जबकि राज्य शासन लोक सेवा अधिनियम के तहत फौती नामांतरण की कार्यवही समय सीमा पर किया जाकर प्रार्थिया को न्याय देने का सिद्धांत है अतिम निराकरण दिनांक 17.04. 2020 से 14.08.2020 तक लगभग 4 महीने का समय व्यतीत हो चुका है। सबंधित राजस्व विभाग के प्रमुख्य अधिकारी के बिरुद्ध लोक सेवा के लंबित प्रकरण में 250 रुपये प्रति दिन के मान से अर्थदड़ का प्रावधान है। गरीब को न्याय दिलात हुथ त्वारित कार्यवाही कराई जाये। आवेदित भूमि ग्राम ककरगोडा की इसी भूमि खसरा नम्बर 1699/3 या 1.000 ह0 भूमि का नक्शा तर्मीम आवेदन पर तहसीलदार के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक खूटाटोला मुनोज सिंह द्वारा दिनांक 08.07.2020 को किया गया जिसका प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.07.2020 को तहसीलदार को सौप दी गई, इसके बाद भी तहसीलदार महोदया द्वारा उक्त तर्मीम प्रकरण का निराकरण नही की गई। वल्कि प्रकरण में हिला हवाली करते हुये प्रार्थिया की भूमि को खुद बुर्द कराने के फिराक में है।
न्यायालय में प्रस्तुत है जांच प्रतिवेदन
खसरा नम्बर 1699/3 रकवा 1.000 हे0 के शिकायती आवेदन किया गया था, जिसका निरीक्षण हेतु राजस्व निरीक्षक/ हल्को पटवारी कुकुरगोडा को किया गया था जिसके पालन में हल्का पटवारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त जाँच में हल्का पटवारी ने मौके पर बताया कि वाद भूमि खसरा नम्बर क्रमश: 899/2 , 1699/3, 1699/4 रकवा क्रमश: 0.500, 1.000, 0.510 ह0 तथा ख्सरा नाम्बर 1699/1 रकवा 0.251 या खसरा न्बर 1699/5 रकवा 940 हे0 म0प्र0शासन के रुप में दर्ज अभिलेख है। 5. यह कि स्थल जाँच में पाई गयी कि शासकीय भूमि खसरा नम्बर 1699/5 0.940 म0प्र0शासन की भूमि है 92 डिश रकवा खूटाटोला से चोलना मुख्य मार्ग से प्रभावित है तथा शेष शासकीय रकवा 1.40 एकड़ भूमि में कृष्णचन्द्र पिता रामाधार गुप्ता , विनोद पिता टुब्बुल घस्मि , रामप्रसाद पिता धनराज चौधरी तथा तुलसी पिता घ्यान सिंह गोड़ द्वारा पक्का मकान, कुँआ, बाड़ी , व आवास बनाकर निवासरत है जो अशो विगत 10 वर्षो से अतिक्रमण है।
भूमि में दफना देने की दी धमकी
शासकीय भूमि के पश्चिम दिशा में आवेदित भूमि खसरा नम्बर 1699/ 2 1699/3, 1699/4 रकवा क्रमश: 0.500, 1.000, 0.510 हे0 भूमि प्रार्थिया एवं अन्य भूमिस्वामियों के भूमि पर ग्राम पंचायत कुकुरगोडा के सचिव दिलीप कुमार शर्मा एवं जो चारो बटांक भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में दर्ज है। रकवा राजगार सहायक चन्द्रशेखर कुशवाहा द्वारा 104 गुडे 90 = 9360 वर्ग मीटर अर्थात 2.34 एकड भू-भाग में खेल मैदान का बाउडी बाल का काक्रीट, राड, व सीमेन्ट से कालम बीम तैयार कर तीव्र गति से दल बल के साथ कराई जा रही है, प्रार्थिया व अन्य खातेदारों के साथ व गॉव के बरिष्ठ जनो के उपस्थिति में मना किया गया तो बिसाहूलाल सिंह मंत्री का आदमी हैं तुम आदिवासी क्या कर लोगी, दिलीप कुमार शर्मा द्वारा कहा गया। तुम्हारे जैसे कितने आये कितने ऊपर चले गये। तुमको अपने जान माल की रक्षा करना है तो तुम चुप चाप अपना घर चले जाओ नही तो तुमको व तुम्हारे परिवार को इसी भूमि में दफना देगे।
गिरोह बनाकर किया प्रताडित

सचिव के साथ गाँव के गुडडे तपके के आपराधिक तत्व के व्यक्ति मौजूद थे, जो इस प्रकार है सचिव के साथ पपू सिंह मरावी, कमल सिंह मरावी, सुरेश आमो, भूपत सिंह, और दशरथ सिंह व छोटे सिंह इत्यादि सभी लोग गिरोह बनाकर मुझ आदिवासी महिला को प्रताडित करते हुये मेरे साथ झीना झपटी करते हुये हाथ पकड कर पटक दिये तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त शासकीय भूमि खसरा नम्बर 1699/5 रकवा 0.940हे0 भूमि के संबंध में तहसील जैतहरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/ अ-68/2013-14 आदेश दिनांक 30.06.2014 द्वारा उपरोक्त सभी अतिक्रमण कारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये 4000/- रुपये से दण्डित किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया है, इससे यह तथ्य तो प्रमाणित है कि उक्त शासकीय भूमि वर्तमान स्थिति में मौके पर खाली नही है किन्तु ग्राम पंचायत के दबंग सचिव दिलीप कुमार शर्मा एवं रोजगार सहायक चन्द्रशेखर कुशवाहा एवं गॉव के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को साथ गिरोह बनाकर जबर जस्त प्रार्थिया के भूमि स्वामी स्वत्व के आराजी खसरा नम्बर 1699/3 रकवा 1.000 हे0 पर बलात अवैध बाउडी बाल निर्माण कराया जा रहा है, उक्त निर्माण कार्य को तत्काल रोक लगाने हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करे एवं आरोपित व्यक्तियो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग बेवा महिला मुन्नी बाई ने की है।