खाद्य पदार्थाे के नमूने मिले अमानक

(अमित दुबे+8818814739)
शहडोल। अपर कलेक्टर एवं न्यायनिर्णयन अधिकारी अशोक ओहरी ने बाल कृष्ण गुप्ता निवासी वार्ड नम्बर 20 घरौला मोहल्ला विक्रेता आंनद ड्ेयरी फार्म न्यू सब्जी मंड़ी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 (2)(।।) के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर धारा 52 में वर्णित प्रावधानो के तहत 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड़ लगाकर 30 दिवस में उक्त राशि चालान द्वारा जमा करने के निर्देश दिए गए है। विधिक हो कि बाल कृष्ण गुप्ता के प्रतिष्ठान में 29 जुलाई 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा द्वारा मानक उपयोग हेतु खोवा, मिठाईयॉ, नमकीन, बिस्किट, घी, गाय का दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री की जॉच एवं नमूना सेम्पल लेकर परीक्षण हेतु भोपाल भेजे जाने पर गाय का दूध का नमूना अमानक स्तर खाद्य विष्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा नमूनो में से एक नमूना अमानक पाये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यवाही की गई है।

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