इंगांराजविवि के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में की खारिज

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मुरलीधर मिश्रा ने दाखिल की थी याचिका ,कई अन्य तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

इंगांराजविवि के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में की खारिज

Ajay Namdev- 7610528622

अनूपपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकटंक के अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका को सुनवाई के पहले दिन ही आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया. इसे विश्वविद्यालय के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार पर बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अनूपपुर कोतमा निवासी मुरलीधर मिश्रा ने अपनी कोशिश फाउंडेशन के माध्यम से पिछले दिनों जबलपुर हाईकोर्ट में केंद्र सरकार, यूजीसी, इंगांराजविवि के कुलपति प्रो.टी.वी.कटटीमनी, कुलसचिव पी.सिलुवैनाथन सहित 10 अन्य अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, सुनवाई करने की गुहार की गई, हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसे अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया. विश्वविद्यालय की ओर से इस मामले में बिंदुवार जवाब देते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया गया था। हाईकोर्ट के इस विद्वतापूर्ण निर्णय से विश्वविद्यालय के विरूद्घ दुष्प्रचार में लगे लोगों को बड़ा झटका लगा है, पिछले दिनों से विश्वविद्यालय के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार और झूठी शिकायतों के चलते अदालत के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय इस प्रकार के आचरणों में लिप्त तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है।

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