एटीएम में चोरी का प्रयत्न करने वाले को दो वर्ष का सश्रम करावास

Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 609/17 में पारित आदेश के द्वारा धारा 454,380/511 भा.द.वि के अंतर्गत आरोपी श्रीयंत तिवारी उम्र 27 वर्ष पिता राजकमल तिवारी निवासी बचरवार थाना पेण्ड्रा जिला बिलासपुर छ.ग. को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के मैनेजर मयंक गोटिया ने कोतवाली अनूपपुर में इस बात की रिपोर्ट की थी कि 02 जून 2017 को समय सुबह करीब 09 बजे उसके कार्यालय में आकर कार्यालय व्याय चेतन यादव ने बताया कि शंकर मंदिर चौक चेतना नगर अनूपपुर में स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के एटीएम बूथ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने बूथ के अंदर घुसकर तार वगैरह काटे हैं तथा एटीएम का कम्प्यूटर बंद है तब वह एटीएम के अन्दर जाकर देखे तो एटीएम के अन्दर तार कटे थे। जब एटीएम के अन्दर लगे सीसीटीव्ही कैमरे के वीडियो को देखे तो कोई अज्ञात व्यक्ति एटीएम के अन्दर घुसकर चाकू को एटीएम के कनेक्शन वाले तार को काटता तथा काटने के बाद एटीएम को तोडने की कोशिश करते दिख रहा है। वह अज्ञात व्यक्ति चोरी से उद्देश्य से एटीएम तोडऩे का प्रयास किया है। सूचनाकर्ता की उक्त सूचना के आधार पर कोतवाली अनूपपुर के द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 454, 380/511 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।