कमिश्नर ने दो प्रबंधकों को किया निलंबित

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जय किसान ऋण माफी योजना में बरती अनियमितता


(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल । कमिश्नर आर.बी. प्रजापति को प्रस्तुत शिकायत के अंतर्गत जिसमें जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मझगवा द्वारा गंभीर अनियमितता की गई थी। तत्संबंध में कमिश्नर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित को जांचकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों के परिपालन में 19 जून को संबंधित सहकारी समिति मझगवां का भ्रमण किया गया। जांच में पाया गया कि यादवेंद्र मिश्रा प्रभारी प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मझगवां जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत गंभीर अनियमितताएं पायी गई है, जिसमें 130 अकालातीत किसानों की शासन से प्राप्त 37 लाख 75 हजार 527 रुपए किसानों के खाते में आधी अधूरी राशि जमा करना तथा कालातीत 273 किसानों की राशि 36 लाख 40 हजार 93 रुपए किसानों के खातों में प्रविष्टि ना किए जाने तथा संस्था की कैसबुक जॉच केे समय प्रस्तुत ना किए जाने तथा 12 किसानों की बीमा क्लेम की राशि 99 लाख 33 हजार 111 रूपये किसानों के खाते में जमा ना किए जाने तथा धान बीज उर्वरक किसानों को वितरित किए जाने पर प्रशासक आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित मझगवा जिला अनूपपुर द्वारा शासन की नीतियों व निर्देशों का पालन न करने पर निलंबित किया गया श्री मिश्रा को जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अवधि में देय होगा।
ये भी हुए निलंबित
जय किसान ऋण माफी योजना में लापरवाही बरतने वाले सहकारी प्रबंधकों को निलंबित करते हुए कमिश्नर आर.बी.प्रजापति ने सहकारी समिति छिल्पा का भ्रमण किया, उन्होंने जांच में पाया कि मदनमोहन मिश्रा प्रभारी प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छिल्पा जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत गंभीर अनियमितताएं पायी गई है, जिसमें 135 अकालातीत किसानों की शासन से प्राप्त 20 लाख 62 हजार 55 रुपए किसानों के खाते में आधी अधूरी राशि जमा करना तथा कालातीत 56 किसानों की राशि 06 लाख 20 हजार 68 रुपए किसानों के खातों में प्रविष्टि ना किए जाने तथा संस्था की कैसबुक जांच के समय प्रस्तुत न किए जाने तथा 80 किसानों की बीमा क्लेम की राशि 05 करोड़ 15 लाख 88 हजार 495 रूपये किसानों के खातो में जमा ना किए जाने तथा धान बीज उर्वरक किसानों को वितरित किए न जाने पर प्रशासक आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित छिल्पा जिला अनूपपुर द्वारा शासन की नीतियों व निर्देशों का पालन न करने एवं पदीय प्रबंधकीय दायित्वों का निर्वहन ना करने निलंबित किया गया।

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