कलेक्टर ने लगाया नर्मदा गैस एजेंसी के ऊपर 7 लाख से अधिक का जुर्माना

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नर्मदा गैस एजेंसी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के नियम उल्लंघन पर कार्यवाही
गैस एजेसी की डीलरशिप आॅयल कम्पनी द्वारा समाप्त करने भेजा पत्र

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कलेक्टर ललित दाहिमा ने स्थानीय नर्मदा गैस एजेंसी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कण्डिका 10 (क)(2) (3) का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत 493 गैस सिलेण्डर की राशि 7 लाख 91 हजार 197 रूपये  की राशि का शासन हित मंे राजसात कर विभागीय मद मंे जमा उपरान्त सिलेण्डर मुक्त की कार्यवाही के आदेश दिए गए है। जारी आदेश मंे कहा गया है कि प्रबंधक नर्मदा गैस एजेन्सी तत्काल गैस गोदाम अन्यत्र स्थापित करने की कार्यवाही करें। साथ ही गैस गोदाम अन्यत्र स्थापित न करने पर गैस एजेन्सी की डीलरशिप हिन्दुस्थान पेट्रोलियम आॅयल कम्पनी द्वारा विधिवत समाप्त करने की कार्यवाही हेतु भी लिखा गया है।
ज्ञातव्य हो कि 18 सितम्बर 2015 को अनावेदक दिगम्बर सिंह, सुश्री जागृति सिंह नर्मदा गैस एजेन्सी शहडोल के विरूद्ध आर0एन0 जाटव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शहडोल द्वारा जाॅच कर प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त गैस एजेन्सी का गोदाम पांडवनगर में स्थित है जो आवासीय क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा गैस गोदाम के चारो दिशाओं मंे आवास स्थित है। गोदाम की जाॅच के दौरान के गोदाम के बोर्ड पर 14.2  किलोग्राम भरे हुए 310 सिलेण्डर तथा खाली 297 सिलेण्डर एवं 19 किलोग्राम के 15 सिलेण्डर अंकित पाये गये थे। गोदाम में रखे सिलेण्डरो का भौतिक सत्यापन करने पर 14.2 कि.ग्रा. के 85 भरे हुए 393 खाली तथा 19 किलोग्राम के 19 सिलेण्डर स्टाॅक में भरे पाये गये थे। मौके पर गैस एजेन्सी के प्रबंधक से सिलेण्डरो का स्टाॅक एवं वितरण से संबंधित रिकाॅर्ड पाया गया। जिसे उपलब्ध नही कराया गया। रिकाॅर्ड उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सिलेण्डर जब्त कर प्रबंधक जागृति सिंह सुपूदर्गी मंे दिए गए। साथ गैस गोदाम से होम डिलीवरी की राशि कम किए बिना उपभोक्ताओं को गोदाम से सिलेण्डर प्रदाय करना पाया गया। उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कण्डिका 10 (क)(2) (3) का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है पाया गया। अनावेदक को 21 सितम्बर 2015 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण में दिए गए उत्तर समुचित एवं संतोष जनक नही पायें जाने तथा 14 अक्टूबर 2015 को सुनवाई का अवसर एवं पुनः दिनाॅक 6 जनवरी 2020 को भी सुनवाई का अवसर दिया गया। स्पष्टीकरण मंे गैस गोदाम अन्यत्र स्थापित करने हेतु 6 माह का समय लिया गया था। परन्तु 4 जनवरी 2020 को 2 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के दल द्वारा जाॅच करने पर अनावेदक द्वारा लिए गए समय समाप्त होने के पश्चात गोदाम अन्यत्र स्थापित नही करने पर गैस गोदाम घनी आबादी क्षेत्र मंे होने से भविष्य मंे जन-धन की हानि होने के मद्देनजर उक्त कार्यवाही की गई है।

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