कोरोना संकट @ 31 मार्च तक बच्चों के साथ अब शिक्षकों का भी अवकाश
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी से कुछ देर पहले मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय निजी विद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के 31 मार्च तक के अवकाश की आदेश जारी किए हैं, इस आदेश के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ आगामी आदेश तक अपना पूरा कार्य घर पर ही रह कर संपन्न करेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिनांक 22 मार्च से दिनांक 31 मार्च तक की अवधि में समस्त आयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा, यह आदेश उन शिक्षकों गैर शिक्षक की स्टॉक पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा, जो दिनांक 22 मार्च 2020 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि में अथवा इसके किसी अंश भाग के लिए पूर्व से वर्तमान में किसी भी स्वरूप के अवकाश पर हैं।
शिक्षक गण एवं शिक्षक गण द्वारा उपयोग आगामी शिक्षण सत्र की पाठ्यचर्या तैयार करने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से शैक्षणिक सामग्री विकसित करने अनुसंधान करने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवाचारी पद्धतियों से अध्यापन के विकसित कराने तथा अन्य आवश्यक कार्य के लिए किया जाएगा।
यह आदेश विद्यालयों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों शिक्षकों के विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि अनिवार्यता बचाव संबंधी कार्य अथवा अन्य किसी व्यक्ति विशिष्ट एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना आवश्यक है।
स्टाफ के लिए बचाव हेतु आवश्यक सावधानी रखी जाना सुनिश्चित किया जाएगा यदि विभाग के अधीन किसी हॉस्टल में अभी भी विद्यार्थी अपरिहार्य कारणों से निवास कर रहे हैं तो वहां का समस्त स्टाफ यथावत हॉस्टल में अपने कर्तव्य रहेगा और ऐसे हॉस्टल में समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए संक्रमण से बचाव हेतु सोशल एवं आवश्यक सावधानियां रखनी जाना सुनिश्चित किया जाए विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर एवं निवास स्थान कार्यालय का पता कार्यालय संस्था प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि अपरिहार्य स्थिति में तत्काल बुलाया जा सके।