ग्राम पंचायत ठोढहा के ग्राम बसखला के 25 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने पर प्राधिकृत कर्मचारी सचिव शिवप्रसाद प्रजापति निलंबित

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ग्राम बसखला के 25 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने पर प्राधिकृत कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

आकाश गुप्ता रिपोर्टर
कलेक्टर ने की कार्यवाही
अनूपपुर- जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत ठोढहा में शामिल ग्राम बसखला के स्थानीय निवासियों के द्वारा दिनांक 29.06.2022 को 25 प्रतिशत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं होने की शिकायत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी (रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) कोतमा के द्वारा जाँच कर प्रतिवेदित किया कि श्री शिवप्रसाद प्रजापति सचिव, ग्राम पंचायत ठोढहा को दिनांक-14.01.2022 को मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किया गया था। ग्राम पंचायत ठोहरा के मतदाता सूची से 94 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 2020 में नाम हटाने के दावा फार्म भरे बिना विलोपित हो गया था। वर्ष 2021 एवं 2022 में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में भी विलोपित मतदाता ग्राम के वास्तविक मतदाता होने के बाद भी दावा फार्म प्राप्त नहीं कर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कार्यवाही प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा नहीं की गई। आयोग द्वारा जारी सक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक- 28 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 94 वास्तविक निवासियों (मतदाताओं) का दावा फार्म नहीं प्राप्त कर मतदाता सूची को अद्यतन नहीं किया गया। इन मतदाताओं के नाम सामान्य निर्वाचन की मतदाता सूची में दर्ज है। प्राधिकृत कर्मचारी श्री शिवप्रसाद के द्वारा ग्राम पंचायत के मतदाता सूची वर्ष 2022 के अद्यतन नहीं करने से इन 94 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने से पंचायत निर्वाचन 2022 के दिनांक 08.07. 2022 को निर्धारित मतदान में मताधिकार से वंचित होने पर श्री प्रजापति के कृत्य को गंभीर लापरवाही का द्योतक होकर म०प्र० पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम के सेवा शर्तें नियम एवं पंचायत निर्वाचन 1995 के नियम-9 का उल्लंघन मानने व म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के भाग-2 नियम 4 के तहत कलेक्टरसुश्री सोनिया मीना द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
श्री प्रजापति को निलंबन पश्चात, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनुपपुर बदरा संलग्न किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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