घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्रन्यायाधीश ए.के. सोंदिया कोतमा के न्यायालय के द्वारा आदेश 13 जनवरी से थाना कोतमा के अप. क्र. 09/2020 के आरोपी श्रवण कुमार सिंह उर्फ श्याम पिता सुंदर सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी जोगी टोला थाना कोतमा के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाए गए आवेदन को खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है। राज्य की ओर से उक्त जमानत आवेदन का विरोध सहा. जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा किया गया। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर 8 जपवरी को न्यायालय में पेश किया गया था तब से आरोपी जेल में निरूद्ध है। मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है, उसके घर में आरोपी अवैध रूप से घुसकर बुरी नियत से उसके साथ छेड़-छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने के प्रयास का गंभीर आरोप है।

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