घर में घुसकर मारपीट करने वाले को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
Ajay Namdev- 7610528622
अनूपपुर। श्रीमती ज्योति राजपूत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना चचाई के अपराध में धारा 452 भादवि में पारित आदेश में आरोपी पप्पू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह पिता कमलेश सिंह निवासी ग्राम धिरौल थाना अनूपपुर को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेंद्र दास महरा ने पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुए सहायक मीडिया प्रभारी सुश्री शशि धुर्वे ने बताया कि 25.09.15 को दोपहर के 2:30 बजे फरियादी शिवकांत ग्राम देवहरा में अपने घर पर था उसी समय आरोपी पुष्पेंद्र फरियादी शिवकांत को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए आया और शिवकांत के घर के दरवाजे में लात मारकर घर के अंदर घुस आया, आरोपी पुष्पेंद्र अपने हाथ में एक डंडा रखा था और जान से मार डालूंगा कहते हुए मारने के लिए दौड़ा, तब शिवकांत का लड़का शिवेंद्र दौड़कर बचाने आया और आरोपी को बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन आरोपी नहीं माना। शिवकांत के आवाज देने पर आसपास के लोग बचाव करने आ गए। घटना की रिपोर्ट शिवकांत द्वारा थाना चचाई में की गई। एएसआई देवराज सिंह सेंगर द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां शासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी नरेंद्रदास मेहरा द्वारा घटना के साथियों के साक्ष्य कराएं और मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिससे संतुष्ट होकर एवं मामले के उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू और पुष्पेंद्र सिंह पिता कमलेश सिंह निवासी ग्राम धरौली थाना अनूपपुर को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया।