चंदा न देने पर मारमीट करने वाले आरोपियों को सजा

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अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र. 508/10 में पारित निर्णय 05 फरवरी 2020 के द्वारा धारा 294, 327, 34 भादवि के आरोपीगण बल्देव सिंह, कमला सिंह, राजकुमार, रामसिंह, सुकाल सिंह, महेश सिंह सभी निवासी ग्राम दमेहड़ी पीपरटोला थाना करनपठार जिला-अनूपपुर को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा पैरवी की गई।
यह था मामला
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 15 नवंबर 2010 को रात्रि 8.30 बजे फरियादी लल्ला प्रसाद अपने साथी राजकुमार किशोर, मोतीलाल, इन्द्रपाल इत्यादि के साथ सप्ताहिक बाजार राजेन्द्रग्राम से पिकअप से वापस लौट रहा था तभी ग्राम दमहेड़ी पीपरटोला नाला के पास अभियुक्तगणों ने चंदा मांगा तथा उसके न देने पर उसे मॉं बहन की गाली दी मना करने पर उन्हें उनके साथी राजकुमार किशोर, मोतीलाल इन्द्रपाल के साथ मारपीट की थी। मौके पर इतराज उर्फ विश्वनाथ, राममिलन इत्यादि ने बीच-बचाव किया था उक्त घटना रिपोर्ट थाना करनपठार में किये जाने पर थाना करनपठार द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, थाना करपठार के द्वारा मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफतार किया गया विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

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