डॉ. डी.के. सिंह को कमिश्नर ने किया निलंबित

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए डॉ. डी.के. सिंह स्त्री रोग विषेषज्ञ जिला चिकित्सालय शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉ. सिंह का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह था मामला
प्रसूता श्रीमती सुधा गुप्ता निवासी ग्राम खैरहा जिला शहडोल को प्रसूति हेतु जननी एक्सप्रेस के माध्यम से 22 अक्टूबर 2019 को रात्रि 12.00 बजे जिला चिकित्सालय शहडोल में भर्ती कराया गया था। प्रसूता को सीवियर पेन होने व नार्मल डिलीवरी न हो पाने की स्थिति में डॉ0 रीना गौतम को फोन पर 8.30 बजे सुबह सूचित किया गया था। डॉ0 डी0के0 सिंह के द्वारा सुबह 09.00 बजे वार्ड भ्रमण के दौरान प्रसूता श्रीमती गुप्ता की डिलीवरी के पष्चात की स्थिति का आंकलन नही लगाया गया ना ही उपचार हेतु अन्य चिकित्सक को सही सलाह दी गई। डिलीवरी साधारण लेकिन खतरनाक तरीके से होने के कारण जच्चा बच्चा दोनो ही गंभीर स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में डॉ0 सिंह द्वारा प्रसूता का गहन परीक्षण न करते हुए अन्य मरीजो के ऑपरेशन हेतु थियेटर में चले गये। अंतत: प्रात: 10.15 बजे प्रसूता श्रीमती सुधा गुप्ता की मृत्यु हो गई। डॉ. सिंह का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दण्डनीय होने तथा कलेक्टर के द्वारा प्रेषित पत्र दिनॉक 25 अक्टूबर 2019 के प्रस्ताव अनुसार उक्त कार्यवाही की गई है।