ताज सफारी के लिये रौंद दिये कानून ।। बांधवगढ़

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ताज सफारी के लिये रौंद दिये कानून
बांधवगढ़ में पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक पार्क प्रबंधन
इंट्रो-वैसे तो टाइगर रिजर्वों में सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन और एनटीसीए के नियमों का पालन करने का प्रावधान है, वही विभाग ने भी अपने नियम जारी किये है, लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ताज सफारी होटल के वाहनों में मोटरयान अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, पूंजीपतियों के सामने प्रशासनिक अमला और पार्क के अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं।
ताला । विश्व विख्यात बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व में पूँजीपतियों के आगे मोटरयान अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम की खुलेेआम धज्जिया उड़ाई जा रही हैं, वन विभाग के बनाये हुए नियमों को रद्दी की टोकरी में फेंककर पूंजीपति अपने औहदे तले कानून को रौंदने पर तूले हुए हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी के अलावा पार्क के आलाधिकारी भी इनके रसूख के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं जबकि प्रधान मुुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल के पर्यटन हेतु पंजीकृत किए जाने वाले गाइडलाइन क्रमाक/पर्यटन/6249 भोपाल, 05 सितम्बर 2019 बिन्दू क्रमांक 4,5 व 6 को दरकिनार करते हुए महुआ कोठी ताज सफारी होटल के चार वाहनो को पंजीकृत कर लिया गया हैं।
रद्दी की टोकरी में अधिनियम
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम जिसे पूरा देश में लागू किया गया है, किन्तु बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व में होटल एवं पार्क प्रबंधन के लिए ये अधिनियम लागू नहीं होता कारण कि पूँँजीपतियों के अवोभगत में अधिकारी अपने कानून को भूल जाते है। मोटरयान एवं पार्क प्रवंधन की गाइड लाइन में साफ-साफ  लिखा है कि किसी भी वाहन का स्वरूप कम्पनी से हटकर नहीं बदला जाएगा और न ही ऐसे वाहनों का पंजीयन किया जाएगा किन्तु दोनों विभाग परिवहन एवं पार्क प्रबंधन द्वारा अपने-अपने जगहों पर पूँँजीपतियों के वाहनो का पंजीयन कर दिया गया हैं जिनका वाहन क्रमाक एमपी 20टी 9793, एमपी 20टी 9971, एमपी 20 टीए 0671, एमपी 20 टीए 0287 हैं जो विधि संगत नहीं हैं।
 बदल दिया स्वरूप
बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व के ग्राम ताला में स्थित होटल ताज सफारी के चार वाहन क्रमाक एमपी 20 टी 9793,  एमपी 20 टी 9971, एमपी 20 टीए 0671,  एमपी 20टीए 0287 जो मालवाहक के रूप में टाटा कम्पंनी से माल वाहक के लिए थी जिसे ताज सफारी होटल बाँधवगढ़ द्वारा खरीदकर पर्यटक हेतु उपयोग की जा रही हैं, जिसके संबंध में स्थानीय एवं वन्य जीव प्रेमियों द्वारा उपरोक्त वाहनो को पार्क में चलने पर पार्क प्रबंधन के मुखिया वीसेन्ट रहीम से प्रतिबंध की माँग की गई हैं एवं साथ ही उमरिया परिवहन अधिकारी से भी इन वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही करने की माँग की गई हैं।
इनका कहना है
नियमों और अधिनियमों का अगर उल्लंघन करके किसी भी प्रकार का संचालन अगर हो रहा है तो इस मामले की जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
स्वरोचिष सोमवंशी
कलेक्टर, उमरिया

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