धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी पकडाये व एक फरार

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Ajay Namdev-7610528622

फरियादी को लाखों की चपंत लगाकर भाग गया था राजस्थान

अनूपपुर। थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 257/19 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भादवि एवं अपराध क्रमांक 258/19 धारा 406,420 भादवि के प्रकरणों में क्रमश: फरियादी कमलेश द्विवेदी पिता स्व. गणेश द्विवेदी निवासी चेनता नगर अनूपपुर एवं असरफीलाल साहू निवासी जमुना कॉलरी अनूपपुर द्वारा की गई शिकायत पर प्रकरण की कायमी की गई। पीडि़त फरियादी कमलेश द्विवेदी के अनुसार आरोपी नारेन्द्र शर्मा एवं सिद्धार्थ सिंह उर्फ राजा व संतोष सिंह के विरूद्ध इस आशय की शिकायत की गई कि उक्त आरोपीगणों ने बैंक एवं नगद के माध्यम से कपट एवं बेईमानी ढंग से इसे मोजर बियर के लिये कोयले की टेण्डर दिलाने एवं संबंधित कोयला डम्प कराने मेंं परिवहन खर्च के नाम से 55 लाख 97 हजार 530 रूपये जिसमें खाता धारक रागिनी देवी के नाम के खाते के माध्यम से 37 लाख 97 हजार 530 रूपये एवं नगदी 30 लाख रूपये धोखाधड़ी कूटरचित तरीके से खाता धारक कु. रागिनी को कोयला ठेकेदार जोगेन्द्रर सिंह की पत्नी बनाकर उसके खाते का स्वयं उपयोग करते हुये फरियादी के उक्त राशि का स्वयं गबन कर लिया।

टेंडर दिलाने का किया था वादा
इसी प्रकार अपराध क्रमांक 258 में फरियादी असरफीलाल साहू के अनुसार आरोपी नारेन्द्र शर्मा द्वारा स्वयं को मोजर बेयर के कोयला ठेकेदार बताकर फरियादी को मोजर बेयर से स्क्रैप (लोहा कबाड़) का टेंडर दिलाने की लालच देकर एडवांस के रूप में 26 लाख रूपये की मांग किया जिसमें फरियादी ने आरोपी को कुल 21 लाख रूपये दिया और वादे के अनुसार टेंडर न दिलाने की स्थिति में फरियादी के दवाब पर आरोपी द्वारा ढाई लाख रुपए फरियादी के खाता में वापस कर दिया गया तथा शेष साढे अठारह लाख रूपये को कपट बेइमानी एवं ठगी पूर्ण ढंग से ख्यानत किये जाने पर प्रकरण की कायमी की गई।

दो गिरफ्तार और एक फरार
अपराध क्रमांक 257/19 के प्रकरण में आरोपी नारेन्द्र शर्मा पिता प्रमोद शर्मा मूल निवासी ग्राम असीन जिला भीलवाड़ा राजस्थान हाल लालपुर थाना गौरेला बिलासपुर एवं आरोपी सिद्धार्थ सिंह उर्फ राजा भैया पिता गंगा सिंह को गिरफ्तार किया गया। तथा इस प्रकरण में आरोपी संतोष सिंह पिता गंगा सिंह गिरफ्तारी से फरार है जिसकी तलाश जारी है के साथ अपराध क्रमांक 258/19 के संबंध आरोपी नारेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध पीडि़त फरियादी एवं साक्षीगणों के कथनो व संकलित दस्तावेजी साक्ष्यों के अलावा साइबर से संबंधित पुष्टिकर साक्ष्य मिले हैं जो आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के सबूत हैं।

पूर्व में कर चुका गोलमाल
जानकारी अनुसार पूर्व में आरोपी नारेन्द्र शर्मा के विरुद्ध थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक148/19 धारा 406, 420 भादवि में फरियादी रामलाल केवट निवासी अमगवां की बोलेरो एमपी 65 सी 2999 को 25 हजार रूपये की महावारी के हिसाब से वर्ष 2018 में लेकर अमानत में ख्यानत कर उक्त गाड़ी का गबन किए जाने पर फरियादी के रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया जिसमें आरोपी की फार्मल गिरफ्तारी की गई तथा उक्त सभी प्रकरणों में साक्ष्य संकलन अनुसंधान जारी है।

इनका रहा योगदान
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती किरणलता केरकेट्टा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक एच.एस. शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेश जाटव, आरक्षक अनिल परस्ते, थाना कोतवाली उपनिरीक्षक अभय राज सिंह, आरक्षक अनूप पुषाम, साइबर सेल आरक्षक राजेन्द्र अहिरवार एवं प्रधान आरक्षक प्रभात मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा।

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फरियादी को लाखों की चपंत लगाकर भाग गया था राजस्थान

अनूपपुर। थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 257/19 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भादवि एवं अपराध क्रमांक 258/19 धारा 406,420 भादवि के प्रकरणों में क्रमश: फरियादी कमलेश द्विवेदी पिता स्व. गणेश द्विवेदी निवासी चेनता नगर अनूपपुर एवं असरफीलाल साहू निवासी जमुना कॉलरी अनूपपुर द्वारा की गई शिकायत पर प्रकरण की कायमी की गई। पीडि़त फरियादी कमलेश द्विवेदी के अनुसार आरोपी नारेन्द्र शर्मा एवं सिद्धार्थ सिंह उर्फ राजा व संतोष सिंह के विरूद्ध इस आशय की शिकायत की गई कि उक्त आरोपीगणों ने बैंक एवं नगद के माध्यम से कपट एवं बेईमानी ढंग से इसे मोजर बियर के लिये कोयले की टेण्डर दिलाने एवं संबंधित कोयला डम्प कराने मेंं परिवहन खर्च के नाम से 55 लाख 97 हजार 530 रूपये जिसमें खाता धारक रागिनी देवी के नाम के खाते के माध्यम से 37 लाख 97 हजार 530 रूपये एवं नगदी 30 लाख रूपये धोखाधड़ी कूटरचित तरीके से खाता धारक कु. रागिनी को कोयला ठेकेदार जोगेन्द्रर सिंह की पत्नी बनाकर उसके खाते का स्वयं उपयोग करते हुये फरियादी के उक्त राशि का स्वयं गबन कर लिया।

टेंडर दिलाने का किया था वादा
इसी प्रकार अपराध क्रमांक 258 में फरियादी असरफीलाल साहू के अनुसार आरोपी नारेन्द्र शर्मा द्वारा स्वयं को मोजर बेयर के कोयला ठेकेदार बताकर फरियादी को मोजर बेयर से स्क्रैप (लोहा कबाड़) का टेंडर दिलाने की लालच देकर एडवांस के रूप में 26 लाख रूपये की मांग किया जिसमें फरियादी ने आरोपी को कुल 21 लाख रूपये दिया और वादे के अनुसार टेंडर न दिलाने की स्थिति में फरियादी के दवाब पर आरोपी द्वारा ढाई लाख रुपए फरियादी के खाता में वापस कर दिया गया तथा शेष साढे अठारह लाख रूपये को कपट बेइमानी एवं ठगी पूर्ण ढंग से ख्यानत किये जाने पर प्रकरण की कायमी की गई।

दो गिरफ्तार और एक फरार
अपराध क्रमांक 257/19 के प्रकरण में आरोपी नारेन्द्र शर्मा पिता प्रमोद शर्मा मूल निवासी ग्राम असीन जिला भीलवाड़ा राजस्थान हाल लालपुर थाना गौरेला बिलासपुर एवं आरोपी सिद्धार्थ सिंह उर्फ राजा भैया पिता गंगा सिंह को गिरफ्तार किया गया। तथा इस प्रकरण में आरोपी संतोष सिंह पिता गंगा सिंह गिरफ्तारी से फरार है जिसकी तलाश जारी है के साथ अपराध क्रमांक 258/19 के संबंध आरोपी नारेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध पीडि़त फरियादी एवं साक्षीगणों के कथनो व संकलित दस्तावेजी साक्ष्यों के अलावा साइबर से संबंधित पुष्टिकर साक्ष्य मिले हैं जो आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के सबूत हैं।

पूर्व में कर चुका गोलमाल
जानकारी अनुसार पूर्व में आरोपी नारेन्द्र शर्मा के विरुद्ध थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक148/19 धारा 406, 420 भादवि में फरियादी रामलाल केवट निवासी अमगवां की बोलेरो एमपी 65 सी 2999 को 25 हजार रूपये की महावारी के हिसाब से वर्ष 2018 में लेकर अमानत में ख्यानत कर उक्त गाड़ी का गबन किए जाने पर फरियादी के रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया जिसमें आरोपी की फार्मल गिरफ्तारी की गई तथा उक्त सभी प्रकरणों में साक्ष्य संकलन अनुसंधान जारी है।

इनका रहा योगदान
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती किरणलता केरकेट्टा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक एच.एस. शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेश जाटव, आरक्षक अनिल परस्ते, थाना कोतवाली उपनिरीक्षक अभय राज सिंह, आरक्षक अनूप पुषाम, साइबर सेल आरक्षक राजेन्द्र अहिरवार एवं प्रधान आरक्षक प्रभात मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा।

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