धोखाधड़ी के मामले में फरार लहोरानी पर 3 हजार का ईनाम घोषित

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(शुभम तिवारी+91 87703 54184)
शहडोल। कोतवाली थाना अंतर्गत आशीष जैन पिता सोमचंद जैन उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 की शिकायत पर विवेचना के बाद पुलिस ने पाया कि विजय लाहोरानी पिता देवीदास लाहोरानी निवासी वार्ड नंबर 20 कृष्णा होटल के सामने का षडय़ंत्र पूर्वक ग्राम सौखी मोहल्ला स्थित आराजी खसरा नंबर 26/3, 27/2, 29/2 का कुल चार किता कि आराजी में पैसे लेकर भूमि विक्रय नहीं कराकर धोखाधड़ी किया है। जांच से विजय लाहोरानी पिता देवीदास लाहोरानी प्रथम दृष्टया 420 ता.हि. का अपराध पाये जाने से उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में विजय लाहोरानी की गिरफ्तारी हेतु हर संभावित स्थानों पर पता तलाश की गई, किन्तु आरोपी घटना दिनांक से अभी तक फरार है। जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है।
पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाह ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेग्युलेशन के पेरा क्रमांक 80-बी (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा कि जो कोई व्यक्ति विधिसंगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरार आरोपी विजय लाहोरानी को गिरफ्तार करेगा या करायेगा अथवा गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय सूचना देगा, जिसके आधार पर उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके। उस व्यक्ति को 3 हजार नगद ईनाम राशि की उद्घोषणा करता हंू। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जावेगा।

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