नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार जैन अनूपपुर के द्वारा आरोपी सत्येन्द्र राठौर उर्फ दुर्गेन्द्र राठौर पिता हीरालाल राठौर उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम चौरभटी थाना व तह0 जैतहरी अनूपपुर के विशेष प्रकरण क्रमांक 12/18 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रामनरेश गिरि के द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि प्रकरण के पीडि़ता की मां 09 नवम्बर 2017 को पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को यह लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिसके अनुसार उसके पति का देहांत हो चुका है वह अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ पुरानी बस्ती अनूपपुर में निवास करती है। 16 अक्टूबर 2017 को उसकी पुत्री नानी के घर ग्राम सिदुरी गई थी जहां पर 22 अक्टूबर 2017 को दिन के 10 बजे करीब उसके भाई ने फोन करके बताया की चोरभटी का सत्येन्द्र राठौर पीडि़त बालिका को अपने साथ ले गया है और पीडि़ता को शादी का झांसा देकर अपने पास रखा है। पुलिस द्वारा ग्राम चोरभटी के सत्येन्द्र राठौर के घर से पीडि़ता को बरामद किया गया। बरामद होने पर पीडि़ता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा हैं। तब पीडि़ता को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में ले जाकर उपचार कराया गया। थाना कोतवाली द्वारा मामले की सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके विचारण पश्चात् न्यायालय ने आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया।