नाबालिक गाड़ी चलाएगें तो अभिभावको पर होगी कार्यवाही

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(अमित दुबे+8818814739)
शहडोल। यातायात पुलिस द्वारा जिले में नाबालिक बच्चों की सुरक्षा की दृष्टी से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत यदि कोई नाबालिक बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो प्रकरण न्यायालय पेश किया जाकर अभिभावक तक को तलब किया जावेगा। ऐसे मामलों में 25 हजार का जुर्माना एवं तीन बर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। मंगलवार को दो नाबालिक वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
नो-इंट्री में वाहन ले जाना पड़ा महंगा
मंगलवार को घरौला मोहल्ला नो एण्ट्री क्षेत्र से निकलने वाले 5 वाहनो जो छ: पहिया थे के खिलाफ कार्यवाही की गई है जो लगातार जारी रहेगी। यातयात विभाग ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि प्रतिबंधित एवं घनी आवादी वाले क्षेत्र में व्यवसायिक वाहन दिन में न चलवाए।

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