नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Ajay Namdev- 7610528622
नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अनूपपुर। नाबालिक को शादी का प्रलोभन देते हुए पीडि़ता का दैहिक शोषण करने आरोपी रामनारायण चौधरी पिता वैसाहू लाल 23 वर्ष निवासी ग्राम लपटा थाना जैतहरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार जैन अनूपपुर की न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन पर जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को यथावत् जेल मे रहने का आदेश दिया. जमानत याचिका का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों के ने किया। शनिवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना जैतहरी की आरोपी नाबालिक पीडि़त को शादी करने का प्रलोभन देते हुए 20 फरवरी 19 को और उसके बाद कई बार दुष्कर्म किया एवं रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। पीडि़त नाबालिक द्वारा थाने में सूचना दिए जाने पर थाने के द्वारा आरोपी के विरूद्घ भादवि तथा पॉक्सो अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्घ किया कर आरोपी को 20 मार्च 19 को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाने पर न्यायालय ने जमानत खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया।
मामले के विचारण के दौरान आरोपी ने दूसरी बार जमानत के लिए इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर रिहाई की मांग की कि न्यायालय में उसके विरूद्घ किसी भी साक्षी ने घटना का पूर्णत: समर्थन नहीं किया है, जिससे जमानत पर रिहा किया जाए. न्यायालय में राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए कहा कि अभी प्रकरण में कई चतुर्दशी साक्षियों का साक्ष्य होना है। यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह साक्षियों को प्रभावित करेगा, जिस पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।