नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी सश्रम कारावास


(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीष बुढ़ार (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम) ने गोलू उर्फ रविशंकर खटीक में आरोपी गोलू उर्फ रविशंकर खटीक पिता मोहनलाल खटीक, उम्र 22 वर्ष निवासी चीफ हाउस थाना अमलाई को धारा 354 ए भादवि सहपठित धारा लैंगिक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 04 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 1000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण मे अभियोजन की ओर से ाजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने पैरवी की। 16 मार्च 2016 को लगभग 12 बजे दोपहर को जब अभियोक्त्री अपनी बड़ी बहन के साथ घर के बाहर खड़ी थी, उस समय आरोपी गोलू उर्फ रविशंकर खटीक वहां आया और उसका बायां हाथ पकड़कर खींचने लगा और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अपनी इज्जत मुझे दे दो कहते हुए हाथ पकड़कर पटकने का प्रयास किया और मां की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। अभियोक्त्री द्वारा हल्ला गोहार करने पर पीडि़ता की बड़ी बहन और मां ने आकर बीच बचाव किया, तब आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग गया। पुलिस की विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा से दण्डित किया है।