नायब तहसीलदार रामखेलावन एवं पंचायत महुदा के सचिव को कारण बताओ नोटिस

अजय नामदेव-7610528622
अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसील कोतमा वृत्त बिजुरी के नायब तहसीलदार रामखेलावन सिंह एवं ग्राम पंचायत महुदा के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने नोटिस का जवाब तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।