पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

0

शहडोल। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि 22 फरवरी 2020 को माननीय अपर सत्र न्यायाल जयसिंहनगरद्वारा स.प्र.क्र. 188/15 अपराध क्र0 73/15 थाना जयसिंहनगर शासन विरूद्ध सुकरू बैगा में आरोपी को पत्नी की हत्या को दोषी पाते हुये भादवि0 की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
ज्ञातव्य हो कि 13 फरवरी वर्ष 2015 को रात्रि 11 बजे कन्ना बैगा को पता चला कि आरोपी सुकरू बैगा ने उसके लड़के के साथ लड़ाई किया है, वह सुकरू बैगा के घर तरफ गया जहां पहुंचकर उसने देखा कि सुकरू बैगा अपने घर के आंगन में कुल्हाडी़ से अपनी पत्नी को काट रहा था और वह चीख पुकार कर रही थी। मेरे पहुंचने पर सुकरू बैगा वहां से भाग गया तब उसकी पत्नी ने बताया कि घर के अंदर कोठरी में उसका पति चरित्र संदेह को लेकर उसे फावड़े से काट रहा था जब बचने के लिये आंगन में भागी तो मुझे कुल्हाड़ी से काट रहा है। रिपेार्ट पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान  चन्द्र प्रकाश मिश्रा सहायक जिला लेाक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा तर्कों से सहमत होकर आरेापी को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुये भादवि0 की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed