पुत्र मोह में सरपंच ने पुत्र की फर्म को पहुंचाया लाभ

सचिव ने आर्थिक लाभ में पड़कर नियमों को किया दर किनार
कलेक्टर तक पहुंची शिकायत, दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही मांग
(अमित दुबे+8818814739)
उमरिया। जनपद पंचायत में बैठे अधिकारी गांधी के मोह में नियमों को अपने हिसाब से लागू कर रहे हैं, हालात यह है कि पंचायतों की शिकायतें अब जनपद सहित जिला पंचायत के अधिकारियों को छोड़ कलेक्टर से की जा रही है, ऐसा नहीं है कि इनकी शिकायतें जनपद और जिला पंचायत में नहीं की जाती, लेकिन यहां बैठे जिम्मेदारों को पता नहीं किन साक्ष्यों की आवश्कता होती है कि प्रमाणित भ्रष्टाचार के मामलों को भी जांच में लटकाने का काम किया जाता है।
करकेली जनपद पहले ही सुर्खियों में
ऐसा नहीं है कि करकेली जनपद का यह पहला मामला हो, जब राजा ही भ्रष्टाचार की सीढिय़ा चढ़ चुका हो तो, प्यादे तो चढ़ोत्तरी चढ़ा वहां पहुंच ही जायेगें, खबर है कि पूर्व में जनपद में बैठे अधिकारियों ने डीजल के नाम पर लाखों का बंदर बांट किया था, ऐसे ही एक भ्रष्टाचार का मामला जनपद की सलैया-13 का है, जहां महिला सरपंच पुत्र मोह में पड़कर पुत्र की फर्म से लाखों की सामग्री क्रय कर ली, जिसकी शिकायत गांव के ही लोगों द्वारा कलेक्टर से की गई है।
यह है मामला
शिकायत में सरपंच श्रीमती ममता गुप्ता पति रमेश प्रसाद गुप्ता पर आरोप लगाये गये हैं कि उनके द्वारा अपने पुत्र कुलदीप गुप्ता पिता रमेश गुप्ता, सचिव ग्राम पंचायत सलैया-13 एवं उपयंत्री से सांठ-गांठ कर, बिना कार्य किये फर्जी हाजरी भरकर साथ ही रेत, मुरूम, गिट्टी का षड्यंत्र रचते हुए फर्जी बिल बनवाकर शासकीय राशि गबन की गई।
यह भी हैं आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्रीमती ममता गुप्ता सरपंच ग्राम पंचायत सलैया-13 के द्वारा अपने पुत्र के माध्यम से 04 मार्च 2019 को बाउचर क्रमांक 31 में कुलदीप ट्रेडर्स से गिट्टी, रेत एवं राड 90 हजार 682 रूपये की सामग्री खरीदी गई है, जबकि कुलदीप ट्रेडर्स के पास रेत,गिट्टी, मुरूम को क्रय-विक्रय करने का कोई दस्तावेज नहीं है।
यह कहता है अधिनियम
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 पर नजर डाले तो उक्त अधिनियम के पृष्ठ क्रमांक 189 में धारा 69 के अंतर्गत अध्याय 8 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के नातेदार किसी भी प्रकार का लाभ वाला कार्य नहीं करेंगे। अधिनियम अंतर्गत धारा 40 में ऐसा करने पर जो प्रावधान दिये गये हैं, उसमें शासकीय सेवकों व जनप्रतिनिधियों को पद से पृथक करने के अलावा राशि की वसूली के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लडने से वंचित करने के प्रावधान हैं।
कार्यवाही की मांग
शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम पंचायत सलैया-13 के सरपंच श्रीमती ममता गुप्ता द्वारा 2015 से लेकर 2019 तक के कार्याे की विशेषज्ञों की टीम गठित कर समुचित व निष्पक्ष जांच कराया जाये, ताकि भ्रष्टाचारियों को बचने का कोई अवसर प्राप्त न हो सके। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोषियों से शासकीय राशि को वसूल कर दोषियों पर मामला भी पंजीबद्ध कराया जाये।
इनका कहना है…
हां कुलदीप गुप्ता मेरा पुत्र है, लेकिन वह अलग रहता है, इसमें जांच चल रही है।
श्रीमती ममता गुप्ता
सरपंच, ग्राम पंचायत सलैया-13
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सही है कि कुलदीप गुप्ता सरपंच जी के पुत्र हैं, रही बात बिलों की तो वह सरपंच जी बता पायेंगे, आप यहां आ जाइये, सरपंच जी बैठकर बात कर लेगें।
शेषमणि काछी
सचिव, ग्राम पंचायत सलैया-13