प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोहपारू निलंबित
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने प्रभारी विकासखंड अधिकारी गोहपारू हरीकृष्ण तम्रकार को मध्यप्रदेष सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधी में श्री तम्रकार का मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला अनूपपूर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह है आरोप
ज्ञातव्य हो कि अमित सिंह अध्यापक माध्यमिक शाला बरहा एवं सुश्री प्रज्ञा ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता बुढ़ार चौक शहडोल द्वारा 11 मार्च एवं 03 अप्रैल को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध एरियर्स बिल भुगतान के एवज में मांगी गई राशि न देने के कारण कोषालय से 02 बार निरास्त कराएॅ जाने सम्बन्धि शिकायत की जॉच संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग से कराएॅ जाने पर एवं जिला पेंशन अधिकारी शहडोल से पुन: जॉच कराने पर देयक की राशि 972517 कोषालय में प्रस्तुत करने के पूर्व गणितीय शुद्धता, ग्रहता का परिक्षण न करने आदि अनिमितताएॅ वर्ती गई, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है।