फर्जी तरीके से बीमा कर वाहन बेचने वाले पहुंचे जेल

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न्यायालय ने निरस्त किया जमानत आवेदन

(शुभम तिवारी+91 78793 08359)
शहडोल। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) शहडोल ने धारा- 420, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. में अभियुक्त दीपक घई पिता मेलाराम घई, निवासी जे.डी.ए. एचआईजी कटंगा, नर्मदा रोड, जबलपुर, जनरल मैनेजर टाटा कमर्शियल कंपनी शहडोल एवं सहअभियुक्त धीरज कुमार, विवेक सोनी एवं महेन्द्र प्रताप सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।
बिना बीमा सौंपी गाड़ी
18 अपै्रल 2014 को वाहन क्रेता कृष्ण कुमार विश्वकर्मा के द्वारा तीन लाख पचास हजार रूपये जमा कर एवं शेष राशि फायनेंस कराकर टाटा कमर्शियर फायनेंस ब्रांच धुरवार शहडोल में तेरह लाख पच्चीस हजार रूपये में टाटा सफारी क्रय किया गया था। कथित रूप से सह अभियुक्त विवेक सोनी के द्वारा बिना बीमा के ही क्रेता को गाड़ी सौंप दिया था। 20 अपै्रल 2014 को उक्त टाटा सफारी वाहन क्र. एमए टी 617021 से सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उक्त मृतक के परिजनों के द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु दावा अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था। अभिकरण के द्वारा प्रकरण में वाहन टाटा सफारी क्र. एमए टी 617021 की बीमा पॉलिसी कूटरचित होने का संदेह प्रकट करते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल को एफआईआर दर्ज कर जांच किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया कि यदि जांच में बीमा पालिसी फर्जी पाई जाती है तो अभियुक्तगणों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर तीन माह के अंदर जांच कर न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
पाये गये फर्जी दस्तावेज
माननीय अभिकरण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा उक्त बीमा पालिसी की जंाच की गई जिसमें उक्त दस्तावेज फर्जी होना पाया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रथम दृृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगणों द्वारा न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष 439 दंप्रसं के तहत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसका विश्वजीत पटैल जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरोध किया गया। अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत का आवेदन निरस्त किया गया।

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