बिना अनुमति ऑटो चलाने वाले 12 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही
बिना अनुमति ऑटो चलाने वाले 12 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सचिन सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिले के कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लाख डाउन 4 का निर्देशन हो चुका है जो कि 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा इसमें ऑटो संचालन भी बिना अनुमति के ऑटो चलाना पूर्णता प्रतिबंधित है शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशुतोष भदौरिया ने सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण कर पैर में चलने वाले ऑटो की जांच पड़ताल की जांच के दौरान बाराटो को उन्होंने जप्त कर कार्यवाही की जो कि बिना अनुमति के शहर में दौड़ रहे थे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भदोरिया के निरीक्षण के दौरान कई ऑटो ऐसे भी सामने आए जिसमें मरीज बैठे हुए थे ऐसे ऑटो संचालकों को मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने जैसे नियमों की समझाइश देकर अस्पताल के लिए जाने दिया।