बीएनजी ग्लोबल इंडिया के दो कर्मचारियों की जमानत याचिका खारिज

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अनूपपुर। न्यायालय अनूपपुर विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा कोतवाली अनूपपुर के आरोपीगण आदित्य तिवारी पिता महेश तिवारी ग्राम छिल्पा थाना भालूमाड़ा और आरोपी अरविंद साहू पिता गणेश प्रसाद साहू ग्राम छिल्पा थाना भालूमाड़ा के द्वारा अपने जेल से रिहाई के लिए लगाये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकरण में आरोपीगण को 09 जनवरी 2020 को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया था, राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला लोक अभियेाजन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का लिखित विरोध किया गया, उन्होने माननीय न्यायालय को अपने लिखित विरोध में यह बताया कि आरोपी आदित्य तिवारी द्वारा 84 पॉलिसी की जानकारी देते हुए कुल 61 पॉलिसी व पॉलिसी की कुल 285 रसीद की मूल प्रतिया कुल रूपये 3,23,460 और आरोपी अरविंद साहू के द्वारा कुल 101 पॉलसिया जिसमें कुल 64 पॉलसिया एवं पॉलिसी की 285 रसीद कुल रूपया 6,06,445 इस प्रकार कुल 9,29,905 रूपया की राशि उनके द्वारा उक्त कंपनी में पदस्थ रहने के दौरान हितग्राहियों द्वारा आरोपीगण के छल के कारण जमा कराये गये थे।
देते थे दोगुना-तिगुना ब्याज की लालच
आरोपीगण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले लोगो को अपनी कंपनी में दोगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर निवेश करवाकर बाद में कंपनी बंद कर दी गई है, विशेष लोक अभियोजक उक्त लिखित तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी ने बताया कि आरोपीगण बी.एन.जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी की शाखा अनूपपुर में सेल्स एक्जूकेटिव और आर्गनाइजर के पद पर कार्य करते थे कंपनी हितग्राहियों को दोगुना-तिगुना ब्याज की लालच देकर तथा यह बताते हुए कि यह सरकारी बैंक है इसमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, ग्रामीण लोगों के साथ छल करते हुए कंपनी में पैसा जमा कराया बाद में कंपनी रूपये लेकर भाग गई। कंपनी कुल राशि 9,29,905 रूपये जमा कराकर भाग गई थी।

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