बैगाओ का हक डकारने वाले दो बीईओ निलंबित

सम्मेलन में खाना-पानी की खरीदी में की थी अनियमितताएं
(अमित दुबे+8818814739)
शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बुढ़ार अशोक कुमार शर्मा मूलपद व्याख्याता व शिवप्रताप सिंह चंदेल मूलपद प्राचार्य हाईस्कूल सोहागपुर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सोहागपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर क्रमश: मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर एवं मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग उमरिया नियत किया हैं, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
ज्ञातव्य हो कि श्री शर्मा द्वारा गत 30 मार्च 2018 को ग्राम लालपुर में आयोजित बैगा सम्मेलन सह विकास यात्रा में सम्मिलित होने वाले हितग्राहियों को लंच पैकेट, पानी वाटर इत्यादि की खरीदी एवं भुगतान में की गई। जांच संभागीय उपायुक्त आदिम जाति तथा अनूसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा सहायक आयुक्त राज्यकर वृत्त शहडोल से कराई जाने पर नियमानुसार नही पाई जाने के कारण उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरित एवं दण्डनीय पाये जाने पर उक्त कार्यवाही की गई है।