बोरिंग कराने से पहले 40 लोगों की लेनी होगी सहमति
सरकार ने जलसंकट से बचने के लिए बनाये नये नियम
अवैध बोरिंग करने पर 2 वर्ष की सजा सहित बोरिंग मशीन होगी जब्त
भोपाल। अब बोरिंग के लिए आसपास के करीब 40 लोगों की सहमति लेनी होगा। जरूरत पडऩे पर ये 40 लोग भी उस बोरिंग का उपयोग कर सकते हैं। सरकार भी जलसंकट के दौरान बोरिंग को अधिग्रहित कर सकती है। इन शर्तों के आधार पर ही बोरिंग की अनुमति दी जाएगी। राजधानी में जलसंकट के चलते बोरिंग की अनुमति के लिए नया प्लान हुजूर एसडीएम राजकुमार खत्री ने तैयार किया है। बोरिंग की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के जोनल ऑफिसर से भी एनओसी लेनी होगी। पीएचई के इंजीनियर भी इस पर मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद सहमति देंगे। मौका परीक्षण के बाद दी गई सहमति के आधार पर संबंधित क्षेत्र का एसडीएम बोरिंग के लिए अनुमति जारी करेगा।
बड़ी संख्या में आ रहे आवेदन
आवेदनों की संख्या को देखते हुए ही कड़े मापदंड बनाए जा रहे हैं, मालूम हो कि बीते तीन साल में लगातार सामान्य से 25 से 31 फीसदी तक कम बारिश होने की स्थिति में कलेक्टर डॉ. सुदाम पी खाडे ने राजधानी को जल जरूरत पर आसपास के 40 लोग भी कर सकेंगे बोरिंग का उपयोग अभाव ग्रस्त घोषित करते हुए नई बोरिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बोरिंग के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के पास बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं।
यहां करें शिकायत
- संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में
- कलेक्ट्रेट कार्यालय में या तहसीलदार-एसडीएम कार्यालय
यह होगी कार्रवाई
अवैध बोरिंग पर दो वर्ष की सजा
दो हजार रुपए तक का जुर्माना
बोरिंग मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज होगी
यह कहा खत्री ने
एसडीएम हुजूर राजकुमार खत्री ने कहा कि राजधानी वासियों को जलसंकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए जनभागीदारी के आधार पर प्लान बनाया जा रहा है।