महिला के साथ धमकाकर ज्यादती करने वाला आरोपी को कोतमा न्यायालय ने जमानत देने से किया इंकार
Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय द्वारा अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से जानकारी देते हुये बताया गया कि मामला भालूमाडा थाना चौंकी फुनगा के अपराध क्रमांक 515/18 धारा 376, 506, 120 बी, 109, 34 भादवि से संबंधित है जिसमें पीडित महिला द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराधिक षडयंत्र कर दुष्प्रेरण कर उसके साथ गलत काम करने व जाने से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोपी पवन गुप्ता वगैरह के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी जिस पर उप थाना फुनगा थाना भालूमाडा द्वारा अपराध क्रमांक 515/18 धारा 376, 506, 120 बी, 109, 34 भादवि का कायम कर विवचेना में लिया गया व आरोपी पवन गुप्ता पिता रामसोहावल उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा पत्र भरकर प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुये अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा का आवेदन स्वीकार किया गया इसी स्तर पर आरोपी पवन गुप्ता की जमानत याचिका भी पेश की गई जिसका अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा घोर विरोध किया गया और प्रकरण की गंभीरता अपराध के लिये अपनाए गये शातिराना तरीके व प्रकरण के विवेचा में होने और आगे कई अन्य गंभीर धाराओं का अन्वेषण पश्चात इजाफा होने की संभावनाओं का हवाला दिया गया जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल करने का आदेश दिया।