महिला पर एसिड अटैक से दूसरी महिला दोषी करार

सागर। कैंट क्षेत्र के बंगला नंबर 21 में रहने वाली शबाना बानो 6 जुलाई 2015 की रात करीब 9 बजे अपने घर के आंगन में नमाज पढ़ रही थी। इस दौरान फतेहपुर के रूरी बुजुर्ग गांव और वर्तमान में सदर मुहाल-16 निवासी रश्मि पिता सूबेदार उमाशंकर त्रिपाठी आई।अपनी ही सहेली पर एसिड अटैक करने वाली युवती को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत वालिया ने तीन साल के सश्रम कारावास तथा 1.51 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना चार साल पहले कैंट क्षेत्र के तहत आने वाले बंगला नंबर 21 में हुई थी। यह संभवता देश का पहला ऐसा मामला है जब एक युवती ने दूसरी युवती पर तेजाब फेंका हो।रश्मि ने शबाना पर एसिड फेंका और मौके से भाग निकली। एसिड अटैक के कारण शबाना के शरीर का 80 फीसदी हिस्सा झुलस गया। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल रैफर कर दिया। परिजनों ने घटना की रिपोर्ट कैंट थाने में दर्ज कराई।कोर्ट ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास तथा कुल 1.51 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवी उपसंचालक अभियोजन अनिल कटारे ने की।पुलिस ने जांच के बाद संदेह के आधार पर आरोपी रश्मि को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपराध कुबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी रश्मि के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर रश्मि को दोषी माना।

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