मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास

अजय नामदेव-7610528622

अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय आपराधिक प्रकरण क्रमांक 294/17 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी विकास एक्का पुत्र अमाने उदय एक्का उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 एफसीआई गोदाम के पास चंदास टोला कोतवाली को भादवि की धारा 323 का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की कारावास एवं एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।   मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश पांडेय ने बताया कि 19 मार्च 2017 को फरियादी अनमोल लाल अपने दोस्त मोनू चंदा के साथ अपने घर के सामने खड़ा था, वे आपस में बात-चीत कर रहे थे कि इतने में शाम करीब 6.30 बजे चंदास टोला का विकास एक्का आया और उसे पुरानी रंजिश के कारण अपशब्दो का प्रयोग करने लगा, फरियादी द्वारा मना किए जाने से फरियादी को लात-घूंसो से मारने लगा तथा फरियादी को नाखून से खुरच दिया था, जिससे उसे गले में चोट आई थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट कोतवाली अनूपपुर में की गई थी। कोतवाली अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर आरोपी को न्यायालय ने उपरोक्त दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है।

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