मारपीट के 03 आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास

0

Judge hammer icon. Cartoon of judge hammer vector icon for web design isolated on white background

(अमित दुबे-8818814739)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर के द्वारा शासन विरूद्ध राकेश शर्मा वगैरह में अभियुक्तगण राकेश शर्मा, सुदामा यादव तथा समनू उर्फ द्ददू केवट को भादवि0 की धारा 325/34 में 01-01 वर्ष के कठोर कारवास तथा 2000-2000रु अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से संतोष कुमार पाटले सहायक जिला लेाक अभियेाजन अधिकारी , जयसिंहनगर ने पैरवी की।
लाठी-डंडे से किया था घायल
एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादी तीरथ प्रसाद यादव द्वारा थाना जयसिंहनगर में थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 04 अक्टूबर 2014 को वह ददुआ के साथ उसके लड़के संजय यादव की तबीयत खराब होने से गांव में राममिलन बैगा के घर झाड़-फूंक कराने गया था। राममिलन नहीं मिला तो तीनो वापस घर आ रहे थें रास्ते में अभियुक्तगण रज्जू यादव के पान ठेला के पास रज्जू यादव से विवाद कर रहे थे। फरियादी द्वारा लड़ाई करने से मना करने पर अभियुक्त राकेश शर्मा बोला कि तू बड़ा नेता बनता है और गाली गलौच किया। फरियादी के मना करने परा तीनों अभियुक्तगण उसे लाठी-डंडा से मारपीट करने लगे। फरियादी के चाचा ने बीच-बचाव करने लगे तो उसे भी अभियुक्तगण लाठी-डंडा से मारपीट करने लगे। हल्ला-गोहार करने पर आरोपीगण वहां से चले गये। न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए सजा से दण्डित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed