मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

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(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने धारदार हथियार से हमला करने के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी सुखदेवा पिता नमुआ बैगा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सेमरिहा थाना कोतवाली को धारा 324 में दोषी करार देते हुए 6 माह के साश्रम कारावास से दण्डित किया है, प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने पैरवी की।
हाथ में किया था वार
कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले बेदल बैगा ने 28 जुलाई 1998 को शिकायत दर्ज कराई थी कि रात्रि 9 बजे वह अपने घर से खाना खाकर बाहर हाथ धोने निकला था, तभी आरोपी सुखदेवा बैगा ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला बोल दिया था, जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी में गंभीर चोट आई थी, पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सजा का एैलान किया है।

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