लाखो का लोहा और विद्युत वायर सहित तीन गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस ने लोहा से लदे पिकअप वाहन सहित चोरो को किया गिरफ्तार
पूछताछ में ग्राम बकेली के 50 विद्युत खंभे की केबिल चोरी करना किया स्वीकार
अनूपपुर। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोदैली नेशनल हाइवें के पास पिकअप वाहन में लोड लोहा को चोरी की संदेह में जब्त करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 41(1,4)/379 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जहां पूछताछ में तीनों आरोपियों ने पूर्व में ग्राम बकेली में हुए 50 विद्युत खंभे से केबिल चोरी करना भी स्वीकार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली निरीक्षक नरेन्द्र पाल ने बताया कि मुखबिर मिली सूचना के आधार पर 4 सितम्बर की रात लगभग 9 बजे ग्राम कौदेली नेशनल हाइवें के पास पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 16 सीएम 1553 को रोका गया, जहां वाहन में चाकल सहित दो लोग बैठे थे, वहीं वाहन की जांच करने पर वाहन में लोहा लोड होना पाया, जहां चालक उजित बसोर से पिकअप वाहन में लोड लोहा से संबंधित दस्तावेज के साथ वाहन के दस्तावेज की मांग की गई, लेकिन मौके पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज नही दिखाए जाने तथा वाहन में लोड लोहा के चोरी की आशंका पर वाहन को जब्त करते हुए तीनो आरोपियो जिनमें उजित बसोर पिता बाबूल बसोर उम्र 20 वर्ष, नरेन्द्र पिता रंजीत बसोर उम्र 21 वर्ष तथा प्रेमलाल पिता माले बसोर उम्र 22 वर्ष तीनो निवासी छत्तीसगढ़ के लालपुर मनेन्द्रगढ़ के खिलाफ धारा 41(1,4)/379 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
चोरी किया स्वीकार
तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली अनूपपुर में पूर्व में भी धारा 379, 136 विद्युत अधिनियम, 4/21 लोक संपत्ति नुकसानी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध पाया गया। जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ की गई, जिस पर तीनों आरोपियों ने पूर्व में ग्राम बकेली में 50 विद्युत खंभे के केबिल वायर चोरी करना भी स्वीकार किया गया।
50 विद्युत खंभे के केबिल का खुलासा
मामले की जानकारी देते हुए सहायक उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकेली में 50 विद्युत खंभो से 5 अगस्त, 16 अगस्त एवं 31 अगस्त 2020 को विद्युत केबिल चोरी होने की शिकायत 2 सितम्बर को लाइनमैन गंगा प्रसाद पिता धन्नू राठौर ने कोतवाली अनूपपुर में दर्ज कराई थी, शिकायत के आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, वहीं 4 सितम्बर की रात को पुलिस ने लोहे से लदी पिकअप वाहन को जब्त कर वाहन में बैठे तीन आरोपियों उचित बसोर, नरेन्द्र बसोर एवं प्रेमलाल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर पूछताछ की गई, जहां तीनों आरोपियों ने 50 विद्युत खंभो से विद्युत केबिल चोरी करना स्वीकार करते किया तथा चोरी के 2 क्विंटल सिल्वर केबिल को भोले उर्फ शंकर सोनी निवासी बिजुरी को 14 हजार में बेचना बताया तथा 5 क्विंटल सिल्वर केबिल अनुमानित कीमत 2 लाख को आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया।
कबाडिय़ो व अन्य से पूछताछ जारी
जानकारी के अनुसार ग्राम बेकली में हुई विद्युत खंभे की केबिल चोरी के मामले में पुलिस अभी कबाडिय़ों सहित अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें अभी और भी नाम आने की संभावना है। वहीं उक्त 50 विद्युत खंभे से सिल्वर केबिल को काट कर जब्त पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 16 सीएम 1553 के माध्यम से परिवहन किया गया था। जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए 5 क्विंटल केबिल वॉयर सहित आरी ब्लेड जब्त की गई है, वहीं चोरी के विद्युत केबिल खरीदने पर भोले उर्फ शंकर सोनी निवासी बिजुरी के खिलाफ भी धारा 411 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
इनकी रही भूमिका
पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक एम.एल. सोलंकी के निर्देशन में कोतवाली निरीक्षक नरेन्द्र पाल ने कोतवाली पुलिस की टीम गठित की गई, जहां टीम में सहायक उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे, प्रधान आरक्षक अशोक गुप्ता, आरक्षक रजेश कंवर, प्रकाश चंद तिवारी, जितेन्द्र खलको एवं प्रवीण भगत की भूमिका सराहनीय रही है, जिनके प्रयासो से पिकअप वाहन सहित चोरी का लोहा एवं 7 क्विंटल सिल्वर केबिल अनुमानित लागत 15 लाख के समान को जब्त किया गया है, वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने 5 सितम्बर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया।