वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा @ जूता, क्लचर, बकल, घडी, बैंड, बेल्ट, चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी रहेगा वर्जित

7 परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न होगी राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा
जूता, क्लचर, बकल, घडी, बैंड, बेल्ट, चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी रहेगा वर्जित
(शुभम तिवारी)
उमरिया । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 12 जनवरी को राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 के आयोजन के लिए जिला मुख्यालय में 7 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें 1950 बच्चें सम्मिलित होंगे। परीक्षा जिला मुख्यालय पर 12 जनवरी को दो सत्रो में प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे एवं दोपहर 02:15 बजे से शाम 04:15 बजे तक आयोजित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी बंाधवगढ़ अनुराग सिंह द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित 7 परीक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
यहां बनाये गये परीक्षा केन्द्र
जारी आदेश के तहत जिला मुख्यालय पर बनाए गए परीक्षा केन्द्रों में पालीटेक्निक शासकीय महाविद्यालय उमरिया का केंद्र क्रमांक 3/1 में 300 बच्चे, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्याल का केंद्र क्रमांक 3/2 में 300 बच्चे, शासकीय सज्जन उत्कृष्ट विद्यालय का केंद्र क्रमांक 3/3 250 बच्चे, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का केंद्र क्रमांक 3/4 में 300 बच्चे, प्राचार्य शासकीय कन्या उमावि का केंद्र क्रमांक 3/5 250 बच्चे, प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का केंद्र क्रमांक 3/6 में 250 बच्चें तथा राबर्टसन कान्वेंट हा.से. स्कूल का केंद्र क्रमांक -3/7 में 300 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे।
प्रवेश पत्र के अतिरिक्त फोटोयुक्त पहचान पत्रों अनिवार्य
डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र के अतिरिक्त फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के अभाव मे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहचान पत्र हेतु मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर का पैन कार्ड, केंद्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओ द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पासपोर्ट फोटो सहित बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थाओ मे अध्ययनरत आवेदकों के मामले शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी पहचान पत्र। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदकों को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
ये सामग्री रहेगी वर्जित
परीक्षा केंद्र पर जूता, एसेसरीज जैसे बालों का बांधने का क्लचर, बकल, घड़ी, हाथ में पहनने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने वाले बेल्ट, धूप में पहनने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी, कोई भी कीमती वस्तु, मोबाइल, लेपटाप साथ में ले जाना वर्जित रहेगा। उनके साथ कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त सामग्री बाहर ही रखना होगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।